एसी पास के बावजूद सीनियर सिटीजन से लिया किराया, सीटीयू देगा हजार रुपये जुर्माना

सी बस पास होने के बावजूद एक सीनियर सिटीजन से किराया लेने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिग (सीटीयू) पर हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 06:07 PM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 06:07 PM (IST)
एसी पास के बावजूद सीनियर सिटीजन से लिया किराया, सीटीयू देगा हजार रुपये जुर्माना
एसी पास के बावजूद सीनियर सिटीजन से लिया किराया, सीटीयू देगा हजार रुपये जुर्माना

जासं, चंडीगढ़ : एसी बस पास होने के बावजूद एक सीनियर सिटीजन से किराया लेने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिग (सीटीयू) पर हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कमीशन ने सीटीयू को 20 रुपये किराया वापस देने का आदेश दिया है। वहीं मुकदमे पर खर्च हुई राशि के रूप में सीटीयू अब शिकायतकर्ता को हजार रुपये देगा। कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-21 के रहने वाले ओपी वर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सीटीयू को आदेश जारी किए।

ओपी वर्मा ने कमीशन में दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने सीटीयू की एसी बस में सफर करने के लिए 2430 रुपये में लोकल बस पास बनाया था, जिसकी वैधता 23 दिसंबर 2019 से 22 जून 2020 तक थी। वह सेक्टर-21 मार्केट से हाउसिग बोर्ड चौक जाने के लिए सीटीयू की एसी बस में बैठे। बस कंडक्टर उनके पास आया और टिकट लेने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास लोकल एसी बस का पास है।

लेकिन, कंडक्टर ने पास देखे बिना ही उसे मानने से इंकार कर दिया। कंडक्टर ने उनसे कहा कि वो किसी पास को नहीं मानते और उन्हें टिकट लेना ही होगा। उनका आरोप था कि टिकट को लेकर कंडक्टर ने उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया। सीटीयू का जवाब, माहामारी में बुजुर्गो के सफर पर रोक

शिकायत के बाद कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए सीटीयू ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महामारी के कारण यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। शिकायतकर्ता बस कंडक्टर को पास दिखाते तो कंडक्टर उनसे टिकट लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं किया। सीटीयू के जवाब से कमीशन संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने सीटीयू को 20 रुपये किराया वापस देने के साथ शिकायतकर्ता को मानसिक परेशान करने के लिए हजार रुपये और लिटिगेशन चार्ज के रूप में हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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