चंडीगढ़ में दो साल पहले हुए सड़क हादसे में मृतक के परिवार को मिलेगा 94 लाख रुपये का मुआवजा

चंडीगढ़ में दो साल पहले हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हिमाचल रोडवेज बस और कार के बीच हुई टक्कर में साहिल बस्सी की जान चली गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 94 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 12:14 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 12:14 PM (IST)
चंडीगढ़ में दो साल पहले हुए सड़क हादसे में मृतक के परिवार को मिलेगा 94 लाख रुपये का मुआवजा
सड़क हादसे में 27 साल के साहिल बस्सी की मौत हो गई थी।

चंडीगढ़, जेएनएन। करीब दो साल पहले सेक्टर-46/47/48/49 ट्रैफिक लाइट प्वाइंट पर हिमाचल रोडवेज की बस और कार के बीच हुई टक्कर में 27 वर्षीय साहिल बस्सी की मौत हो गई थी। यह हादसा 29 सितंबर 2019 को दोपहर करीब ढाई बजे हुआ था।

मृतक साहिल के स्वजनों ने एक्सीडेंट क्लेम को लेकर जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 94 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने पंजाब के खन्ना निवासी मृतक साहिल के पिता सुशील बस्सी और माता हिमलेश रानी ने यह याचिका दायर की थी। अब यह क्लेम 94 लाख 8 हजार 111 रुपये निजी इंश्योरेंस कंपनी देगी।

परिवार ने याचिका में कहा कि बेटे की उम्र 27 साल थी और वह मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब में एलआइसी एजेंट था। उसकी सालाना आय 10 लाख के करीब थी। उसने पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग एंड फाइनेंस में एमबीए की थी। परिवार ने ज्यादा से ज्यादा क्लेम दिए जाने की मांग की।

हादसे में साहिल बुरी तरह घायल हो गया और उसे मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ आइपीसी की धारा 279, 337 और 304ए के तहत केस दर्ज किया था। बस ड्राइवर ने अपने बचाव में कहा कि हादसे के दौरान ग्रीन सिग्नल होने पर वह लाइट क्रॉस कर रहा था जबकि उसकी बस की स्पीड भी कम थी। अचानक एक कार तेज रफ्तार में सिग्नल तोड़ते हुए उसकी बस के सामने आ गई और ये हादसा हो गया।

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