अनाधिकृत रूप से टाटा कंपनी का मार्का लगा बेच रहे थे चायपत्ती व नमक, तीन गिरफ्तार

टाटा कंपनी का मार्का लगा अनाधिकृत रूप से चायपत्ती व नमक पैक कर बेचने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ बलौंगी थाना पुलिस ने कापीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान कपिल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक कपिल बंसल बालाजी ट्रेडर्स के मालिक पवन कुमार व गणपति ट्रेडिंग कंपनी खरड़ के मालिक बृजेश के रूप में हुई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 06:20 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 06:20 AM (IST)
अनाधिकृत रूप से टाटा कंपनी का मार्का लगा बेच रहे थे चायपत्ती व नमक, तीन गिरफ्तार
अनाधिकृत रूप से टाटा कंपनी का मार्का लगा बेच रहे थे चायपत्ती व नमक, तीन गिरफ्तार

-कंपनी के अधिकारियों ने बलौंगी व खरड़ एरिया में किया सर्वे, पुलिस को साथ लेकर कापीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की

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जागरण संवाददाता, मोहाली : टाटा कंपनी का मार्का लगा अनाधिकृत रूप से चायपत्ती व नमक पैक कर बेचने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ बलौंगी थाना पुलिस ने कापीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान कपिल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक कपिल बंसल, बालाजी ट्रेडर्स के मालिक पवन कुमार व गणपति ट्रेडिंग कंपनी खरड़ के मालिक बृजेश के रूप में हुई है।

जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि आरोपितों से करीब चार से पांच लाख रुपये की टाटा कंपनी के नाम से पैक की हुई चायपत्ती व नमक बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एससीओ नंबर-110 व 111 सेक्टर- 34ए के फील्ड मैनेजर चंद्र शेखर ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में चंद्रशेखर ने बताया कि उनकी कंपनी को टाटा कंपनी द्वारा यह अधिकार दिए हुए हैं कि अगर कोई उनकी टाटा कंपनी के नाम पर चायपत्ती या नमक बनाने या बेचने का धंधा करता है तो पुलिस प्रशासन को साथ लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। मंगलवार को बलौंगी व खरड़ एरिया में सर्वे किया गया। जांच के दौरान पता चला कि कपिल ट्रेडिंग कंपनी, बालाजी ट्रेडर्स व गणपति ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अनाधिकृत रूप से टाटा कंपनी के नाम से चायपत्ती व नमक बनाकर बेचा जा रहा है। पुलिस ने जब उक्त सिक्योरिटी नेटवर्क टीम के साथ रेड की तो पुलिस को भारी मात्रा में टाटा का मार्का लगा नमक व चायपत्ती बरामद हुई। पुलिस ने सारा सामान कब्जे में लेकर कापीराइट एक्ट की धारा -63 व 65 के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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