कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था हादसा, मृतक के परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गवां बैठे हरमल सिंह के परिवार को 11 लाख रुपये मुआवजा राशि देेने के आदेश दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 03:43 PM (IST) Updated:Sat, 20 Apr 2019 08:18 AM (IST)
कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था हादसा, मृतक के परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा
कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था हादसा, मृतक के परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गवां बैठे हरमल सिंह के परिवार को 11 लाख रुपये मुआवजा राशि देेने के आदेश दिए हैं। मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। बताया कि हरमल सिंह सिविल कांट्रेक्टर थे और 30 हजार रुपये महीना कमाता था। बताया कि हादसा कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। कार को ड्राइवर अमरनाथ शर्मा चला रहा था। अमरनाथ की कार की गति तेज थी, जिसकी वजह से वह कार को नियंत्रित नहीं कर पाया।

कार ड्राइवर और मालिक ने दिया यह जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान कार ड्राइवर अमरनाथ और कार के मालिक विजय कुमार ने अपील की थी कि हादसा जिस कार से हुआ वह कार उनकी नहीं थी। बताया कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। बताया कि उनके खिलाफ झूठी एफआइआर दर्ज की गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने नेशनल इंश्योंरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 11.74 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।

ऐसे हुआ हादसा

हरमल के परिवार ने बताया कि हरमल अपने स्कूटर से सुबह 8:30 बजे पंजाब के खरड़-कुराली रोड पर स्थित गांव सोहारा के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक वहां कुराली की तरफ से आ रही एक तेज कार ने हरमल को टक्कर मार दी। इससे हरमल को सिर पर काफी गंभीर चोटें आई। इस वजह से उन्हें पीजीआइ में भर्ती किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी।

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