पंजाब ड्रग रैकेट मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने की चट्टोपाध्याय एसआइटी की रिपोर्ट खोलने की मांग

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में मांग की है कि राज्य में नशा तस्करी मामले पर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में गठित एसआइटी की रिपोर्ट को खोला जाए। एसआइटी ने इस मामले में सीलबंद रिपोर्ट वर्ष 2018 में हाई कोर्ट में जमा करवाई थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 05:25 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 05:47 PM (IST)
पंजाब ड्रग रैकेट मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने की चट्टोपाध्याय एसआइटी की रिपोर्ट खोलने की मांग
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एनडीपीएस केस में फंसे मोगा के पूर्व एसएसपी राजजीत सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की एसआइटी ने जांच की थी। एसआइटी ने सीलबंद रिपोर्ट मई 2018 में हाई कोर्ट में सौंपी। उस रिपोर्ट सहित एक अन्य रिपोर्ट जो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने अलग से सौंपी थी। इन दोनों रिपोर्ट्स को खोलने की अब पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट से मांग की है।

सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खोलने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसके आदेशों पर ही तब डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की एसआइटी ने जांच कर यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी थी। इनमें मोगा के तत्कालीन एसएसपी राजजीत सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और अन्य अधिकारियों की जांच की गई थी। यह रिपोर्ट अब खोली जाए, ताकि सरकार इन रिपोर्ट के अनुसार आगे करवाई कर सके। हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने पंजाब सरकार की इस अर्जी पर मंगलवार को मुख्य केस के साथ सुनवाई करने का फैसला लिया है।

मुख्य केस में हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई पर लगभग सभी पक्ष इस बात पर सहमत नजर आए थे कि तीन सालों से इस मामले की जांच सीलबंद रिपोर्ट्स जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं उन्हें अब ओपन किया जाए। इस कारोबार में ड्रग तस्करों से नेताओं और बड़े पुलिस अधिकारियों के संबंधों पर पहले चर्चा हो।

मामले में कई वकीलों ने कहा था कि इस ड्रग रैकेट में पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के बारे में एसटीएफ ने जो टिप्पणी की थी, उस पर पंजाब के तत्कालीन गृह सचिव और डीजीपी की ओपिनियन 23 मई 2018 को हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट्स और ईडी की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें ओपन किया जाए। इसके साथ ही पहल के आधार पर इस ड्रग रैकेट में नशे के तस्करों से राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के नेक्सस और विदेशों में बैठे नशे के तस्करों को पकडे जाने पर की जा रही कार्रवाई पर चर्चा की जानी बेहद जरूरी है।

वहीं, इस पूरे मामले की शुरुआत करने वाले पूर्व डीजीपी शशिकांत के वकील ने कहा था कि इन रिपोर्ट्स को खोलने के बजाय इस ड्रग रैकेट के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पर पहले चर्चा हो। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल आफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाई कोर्ट को बताया था कि इस मामले में हाई कोर्ट ने समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों को जो आदेश दिए थे उस पर केंद्र सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हाई कोर्ट चाहे तो वह अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। मंगलवार को केंद्र की तरफ से हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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