चंडीगढ़ में नशा तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना, जज की तिखी टिप्पणी, कहा- समाज को खत्म कर रहा नशा

चंडीगढ़ जिला अदालत में एक नशा तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी 25 साल के रिक्की उर्फ छोटी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जज डॉ. रजनीश ने सुनवाई के दौरान तिखी टिप्पणी भी की है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Sat, 04 Sep 2021 12:52 PM (IST) Updated:Sat, 04 Sep 2021 12:52 PM (IST)
चंडीगढ़ में नशा तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना, जज की तिखी टिप्पणी, कहा- समाज को खत्म कर रहा नशा
चंडीगढ़ सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में एक नशा तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एडिशनल एंड सेशन जज डॉ. रजनीश ने एनडीपीएस मामले में 25 साल के रिक्की उर्फ छोटी को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आरोपित काे वीरवार को दोषी करार दे दिया था और शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई।

इस दौरान जज डॉ. रजनीश ने सुनवाई के दौरान तिखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के समय में नशा सामाजिक कुरीति बन गया है। अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री और खपत समाज को अत्यधिक प्रभावित कर रही है। नशा न केवल किसी एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार के साथ समाज को नष्ट कर रहा है। नशे की लत लगने से व्यक्ति अच्छे और बुरे में फर्क करने में असमर्थ रहता है और इसी हालात में वह जघन्य अपराध करता है। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन नशीली दवाओं की लत के साथ अपराध करने की मंशा भी बढ़ती जा रही है।

दो साल पहले सेक्टर-36 थाना पुलिस ने दोषी रिक्की के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दोषी के पास से पुलिस को 20 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। 2 जुलाई 2019 को रात सवा 10 बजे पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। स्प्रिंग गार्डन सेक्टर-53 के पास पुलिस को दोषी रिक्की को हाथ पॉलीथीन बैग लिए हुए देखा। वह गार्डन की तरफ से आ रहा था। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। पुलिस को उस पर शक हुआ और उसका पीछा कर उसे रोक लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 20 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। लेकिन वह इनके संबंध में कोई परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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