ये जानवर हैं आप तो इंसान बने रहिये... चंडीगढ़ में बेजुबान को डंडे से पीट-पीटकर किया जख्मी, आरोपित पर हुई कार्रवाई
ये तो जानवर हैं आप तो इंसान बने रहिये... जी हां अगर जानवर के साथ इंसान भी जानवर जैसा सलूक करेगा तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। ये तो जानवर हैं आप तो इंसान बने रहिये... जी हां अगर जानवर के साथ इंसान भी जानवर जैसा सलूक करेगा तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने क्रूरता के साथ एक बेजुबान को डंडों से पीट-पीटकर जख्मी कर दिया। लेकिन इसके बाद उस शख्स पर एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
मामला चंडीगढ़ के गांव खुड्डा जस्सू का है। यहां एक कुत्ते पर बेरहमी से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल करने के मामले में एसपीसीए ने आरोपित गुरदर्शन सिंह पर कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए एसपीसीए गवर्नमेंट इंफरमरी के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र डोगरा ने बताया कि 14 मई को खुड्डा जस्सू गांव में एक कुत्ते ने गुरदर्शन सिंह नाम के शख्स को काटा था। इसके कुछ देर बाद ही आरोपित गुरु दर्शन ने डंडे से कुत्ते पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। इस घटना की जानकारी एक एनिमल लवर ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को ईमेल के जरिये दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के आदेश के बाद एसपीसीए ने आरोपित गुरदर्शन सिंह के के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका चालान काटा।
इंस्पेक्टर डोगरा ने बताया कि आरोपित को शनिवार या रविवार को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के दौरान चालान की राशि पर फैसला जज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमले में कुत्ते की आंख के ऊपर काफी गंभीर चोट आई थी। जिसका बाद में इलाज किया गया और अब कुत्ते का जख्म काफी हद तक ठीक है।
इंस्पेक्टर धर्मेंद्र डोगरा ने बताया कि 14 मई को कुत्ते ने गुरदर्शन सिंह पर हमला किया था जिसमें गुरदर्शन की टांग पर कुत्ते ने काटा था। हालांकि उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी। इसी बात को लेकर गुरदर्शन ने बाद में कुत्ते पर डंडे से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। डोगरा ने बताया कि एसपीसीए एक्ट के तहत हम किसी जानवर पर कार्यवाही नहीं कर सकते चाहे उसने इंसान को काटा ही क्यों न हो या उस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन अगर कोई इंसान किसी भी जानवर को प्रताड़ित करता है या फिर मारता है तो एसपीसीए एक्ट के तहत उस इंसान पर कार्रवाई होगी।