पंजाब ड्रग्स रैकेट मामले पर 6 दिसंबर को होगी बहस, सीलबंद रिपोर्ट खुलेगी या नहीं हो सकता है फैसला

बहुकरोड़ी ड्रग रैकेट मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब मामले की सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट में 3 सालों से रखी सीलबंद रिपोर्ट खुलेगी या नहीं इस पर फैसला हो सकता है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 18 Nov 2021 08:48 PM (IST) Updated:Fri, 19 Nov 2021 08:21 AM (IST)
पंजाब ड्रग्स रैकेट मामले पर 6 दिसंबर को होगी बहस, सीलबंद रिपोर्ट खुलेगी या नहीं हो सकता है फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस एजी मसीह एवं जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ के समक्ष बहुकरोड़ी ड्रग्स रैकेट मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा इस मामले में उन्हें भी पक्ष बनाए जाने की अर्जी पर चर्चा हुई। जिसका पंजाब सरकार के वकील ने कड़ा विरोध दर्ज करवा दिया। पंजाब सरकार ने अब इस मामले की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दावे को नियुक्त किया है। दुष्यंत दावे ने मजीठिया की इस अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इस स्टेज पर मजीठिया को कैसे इस मामले में पक्ष बनाया जा सकता है।

पंजाब सरकार के वकील ने इस अर्जी को खारिज किए जाने का आग्रह हाई कोर्ट से किया। जिस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल बिना कोई निर्देश जारी किए सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। अब बैंच में जस्टिस मसीह के साथ जस्टिस संदीप मौदगिल हैं। जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ऐसे में बैंच ने कहा कि वह पहले इन रिपोर्ट्स का अध्ययन कर लें फिर उसके बाद अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जा सकता है।

मजीठिया की अर्जी पर नहीं लिया गया कोई निर्णय

मजीठिया ने अब इस मामले में उन्हें भी पक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर दायर अपनी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट ड्रग मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कुछ एसआईटी गठित की थी। इसके बाद से ही लगातार उनका नाम ड्रग के कारोबार के साथ जोड़ा जा रहा है और यह सब कांग्रेस की सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। राज्य में विधान सभा चुनाव नजदीक होने के चलते ऐसा बार-बार किया जा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दे। जिस पर वीरवार को हाई कोर्ट ने बिना कोई निर्देश जारी किए सुनवाई स्थगित कर दी है।

विदेशों में बैठे तस्करों की केंद्र सरकार दे चुका है जानकारी

केंद्रीय विदेश मंत्रलय के डिप्टी सेक्रेटरी संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि कनेडियन अथॉरिटिस से रंजीत सिंह औजला, गुरसेवक सिंह ढिल्लों, निरंकार सिंह ढिल्लों, सरबजीत सिंह सेंदर, लैहंबर सिंह दलेह, अमरजीत सिंह कुनर, प्रदीप सिंह धालीवाल, अमरिंदर सिंह छिना, परमिंदर सिंह देओ और रंजीत कौर काहलों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है और इनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। कनाडा सरकार ने भारत सरकार के इस आग्रह को वापिस लौटते हुए कुछ आपत्तियां जताई थी। इन सभी आपत्तियों को दूर कर दोबारा उचित फॉर्मेट में भारत सरकार ने दोबारा कनाडा सरकार को अपनी मांग भेज दी है, जिस पर अभी कनाडा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

chat bot
आपका साथी