ठेका कर्मियों का रिकॉर्ड गुम, कोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग व नगर परिषद को नोटिस जारी कर मांगा जबाब

जीरकपुर नगर परिषद में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के पुराने सर्विस रिकॉर्ड गायब हो गए है। इस मामले को लेकर इंप्लाइज यूनियन एटक ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा कि वे लंबे समय से परिषद में काम कर रहे हैं।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Mon, 21 Sep 2020 04:16 PM (IST) Updated:Mon, 21 Sep 2020 04:16 PM (IST)
ठेका कर्मियों का रिकॉर्ड गुम, कोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग व नगर परिषद को नोटिस जारी कर मांगा जबाब
इंप्लाइज यूनियन एटक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

मोहाली/जीरकपुर, जेएनएन। जीरकपुर नगर परिषद में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के पुराने सर्विस रिकॉर्ड गायब हो गए हैं। इस मामले को लेकर इंप्लाइज यूनियन एटक ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वे लंबे समय से परिषद में काम कर रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारियों को पक्का करने का टाइम आया तो सर्विस का रिकॉर्ड खुर्द बुर्द कर दिया। यूनियन के अध्यक्ष रविंदरपाल सिंह ने बताया कि 2000 में काउंसिल का गठन हुआ था। उस दौरान कार्यरत अधिकारियों ने यह कहकर काम पर रखा कि कुछ वर्षों के बाद उन्हें काउंसिल स्तर पर स्थायी कर लिया जाएगा। जिस के बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सेवादार, माली को काम पर रख लिया गया। परिषद कार्यालय में काम करते-करते उन्हें कई वर्ष बीत गए, परंतु स्थायी करने की बजाय अधिकारी आश्वासन ही देते रहे।

रविंदरपाल सिंह ने अदालत को बताया कि कुछ वर्षों के बाद पंजाब की राज्य सरकार द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई। जिसके तहत 10 साल या इससे अधिक वर्षों तक ठेका पर कार्यरत कर्मियों को सरकारी करने के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर, 2012 में जब कर्मचारियों ने अपने पुराने सर्विस रिकॉर्ड को लेकर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि दफ्तर की शिफ्टिंग में उनका रिकॉर्ड कहीं गुम हो गया है। कर्मचारियों ने रिकॉर्ड के गुम होने संबंधी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाने की मांग की गई, परंतु इस पर अधिकारी गोलमोल ही जवाब देकर टालमटोल करते रहे। अब अधिकारियों की कारगुजारी से परेशान होकर इंप्लाइज यूनियन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।

हाईकोर्ट ने वकील के माध्यम से इंप्लाइज यूनियन की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब निकाय विभाग के डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ईओ जीरकपुर सहित एसएसपी मोहाली को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर हो होगी।

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