नए खरीदे फ्लैट का कंपनी ने उपभोक्ता को नहीं दिया पजेशन, चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने लगाया एक लाख का हर्जाना

बीसीएल होम्स के खिलाफ ढकौली के रहने वाले अनिल कुमार कौशल और उनके भाई करन कौशल ने साल 2018 में शिकायत दी थी जिस पर अब सुनवाई की गई। कमीशन ने सुनवाई करते हुए बीसीएल होम्स को पूरी राशि वापस करने का आदेश दिया।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 11:20 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 11:20 AM (IST)
नए खरीदे फ्लैट का कंपनी ने उपभोक्ता को नहीं दिया पजेशन, चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने लगाया एक लाख का हर्जाना
बीसीएल होम्स पर चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने दो अलग अलग शिकायतों पर एक लाख का हर्जाना लगाया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। तीन साल बाद भी शिकायतकर्ता को फ्लैट न देने पर दड़वा स्थित बीसीएल होम्स पर चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने दो अलग अलग शिकायतों पर एक लाख का हर्जाना लगाया है। बीसीएल होम्स के खिलाफ ढकौली के रहने वाले अनिल कुमार कौशल और उनके भाई करन कौशल ने साल 2018 में शिकायत दी थी, जिस पर अब सुनवाई की गई।

कमीशन ने सुनवाई करते हुए बीसीएल होम्स को पूरी राशि वापस करने का आदेश दिया। कमीशन ने कहा कि अगर कोई भी बिल्डर उपभोक्ताओं से फ्लैट के लिए राशि ले रहा है तो उसे मूलभूत सुविधाएं भी देनी होगी। इसके अलावा कमीशन को दी शिकायत में अनिल और करन से बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में बीसीएल होम्स के चिनार होम्स, चिनार सिटी, किशनपुर, राजपुरा रोड, जीरकपुर में चल रहे प्रोजेक्ट में दो अपार्टमेंट्स बुक किए थे लेकिन कंपनी की ओर से तय समय पर पजेशन नहीं दिया गया। इसके अलावा कंपनी की ओर से साइट्स पर डेवलपमेंट वर्कस भी पूरा नहीं हुआ।

पहली शिकायत

अनिल ने बीसीएल होम्स के खिलाफ दी गई पहली शिकायत में कहा कि उन्होंने सात मार्च 2011 को कंपनी के चिनार होम्स, चिनार सिटी, किशनपुर, राजपुरा रोड, जीरकपुर में 3बीएचके का एक अपार्टमेंट बुक किया था, जिसकी कीमत 27 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ता की ओर से उन्होंने पहले दो लाख 70 हजार रुपये दिए थे। कंपनी की ओर से कहा गया कि पजेशन देने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं बताया। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब बीसीएल होम्स की ओर से शेष राशि की मांग की गई तो उन्होंने पजेशन देने के लिए कहा लेकिन कंपनी ने पजेशन नहीं दिया। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने आदेश दिया कि बीसीएल होम्स 30 दिनों में 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ दो लाख 70 हजार रुपये वापस करेगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक परेशान करने पर 50 हजार रुपये हर्जाना और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

दूसरी शिकायत

दूसरी शिकायत में अनिल ने कहा कि उन्होंने 24 फरवरी 2011 को ही चिनार होम्स, चिनार सिटी, किशनपुर, राजपुरा रोड, जीरकपुर में ही 45 लाख रुपये का एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्हाेंने कंपनी को नौ लाख रुपये दिए थे, लेकिन कंपनी की ओर से उन्हें तय समय पर पजेशन नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने कंपनी को 30 दिनों में 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ नौ लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक परेशान करने पर 50 हजार रुपये हर्जाना और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश जारी किया।

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