चंडीगढ़ एयरबेस में दीवार फांदकर घुसा संदिग्ध युवक, एयरफोर्स ने पूूूूूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा
जीरकपुर के पबात से सटे चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एक युवक दीवार फांदकर घुस गया। एयरफोर्स कर्मियों ने उसे तत्काल काबू कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे जीरकपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है ।
जीरकपुर [संदीप कुमार]। जीरकपुर के भबात क्षेत्र से 100 मीटर दूर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक संदिग्ध युवक दीवार फांदकर प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो गया। जब एयरफोर्स की सिक्योरिटी को संदिग्ध के एयरफोर्स स्टेशन में घुसे होने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया और छिपे हुए युवक को कस्टडी में लिया। हालांकि पकड़े गए युवक ने बताया कि वह जहाज के साथ सेल्फी लेने के इरादे से अंदर घुसा था।
एयरफोर्स नेे पूछताछ के बाद युवक को जीरकपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके खिलाफ जीरकपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। इस तरह रात के अंधेरे में सुबह ढाई बजे युवक के एयरफोर्स स्टेशन में घुसने से एयरफोर्स की सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान उठ गया है। गिरफ्तार युवक मिल्क कालोनी धनास चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। वह हवाई जहाज के साथ सेल्फी लेने के लिए एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ की दीवार फांदकर भीतर दाखिल हुआ था। फिलहाल इस संदिग्ध को लेकर जहां एयरफोर्स व उनकी खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, वहीं जीरकपुर ने भी उससे पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक विकास राणा उर्फ़ काकू (22) मंगलवार सुबह ढाई बजे एयरफोर्स की दीवार फांदकर भीतर घुस गया। जैसे ही वह एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुआ तभी थोड़ी देर बाद वहां मौजूद गश्त कर रहे एयरफोर्स कर्मियों ने कुछ हरकत महसूस की, लेकिन बाद में एयरफोर्स कर्मियों को आभास हो गया कि स्टेशन के भीतर कोई घुस आया है।
एयरफोर्स कर्मियों ने तुरंत उसे काबू कर लिया और आला अफसरों को इसकी जानकारी दी। उधर, एयरफोर्स पुलिस को बुला लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ट्रक पर कंडक्टर का काम करता है जो गोदाम क्षेत्र में माल लेकर आया था जिसने यह काम मात्र हवाई जहाज के साथ सेल्फी लेने के लिए किया था। दोपहर बाद संदिग्ध को खंगालने के बाद एयरफोर्स पुलिस ने संदिग्ध को जीरकपुर पुलिस के हवाले कर दिया। मामलेे के जांच अधिकारी एएसआइ रविंदर सिंह ने बताया कि उक्त युवक के खिलाफ एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की शिकायत पर आइपीसी की धारा 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 व धारा 3, 7 ऑफ इंडीयन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।