चंडीगढ़ पीजी अग्निकांड: मकान मालिक और PG संचालक के खिलाफ चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस

शहर के सेक्टर-32 में डेढ़ साल पहले अवैध पीजी (पेइंग गेस्ट) में हुए आग लगने की घटना में तीन युवतियों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में घर के मालिक गौरव अनेजा और वहां पीजी चल रहे नितेश बंसल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 12:26 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 12:26 PM (IST)
चंडीगढ़ पीजी अग्निकांड: मकान मालिक और PG संचालक के खिलाफ चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस
मामले की सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी।

जागरण संवाददात, चंडीगढ़। शहर के सेक्टर-32 में डेढ़ साल पहले अवैध पीजी (पेइंग गेस्ट) में हुए आग लगने की घटना में तीन युवतियों की मौत हो गई थी। इस मामले में सोमवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशस जज जगदीप सूद की कोर्ट ने घर के मालिक गौरव अनेजा और वहां पीजी चल रहे नितेश बंसल के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब इन दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में आइपीसी की धारा 304 और 336, 34 के तहत केस चलेगा।

मामले की सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। आरोप के मुताबिक गौरव अनेजा ने ये बिल्डिंग नितेश बंसल और नितिश पोपली को लीज पर दे रखी थी और वह उनसे महीने का करीब एक लाख रुपये किराया ले रहा था। बंसल और पोपली ने यहां अवैध तरीके से पीजी चला रहे थे। वहां छोटे-छोटे कमरे बनाकर स्टूडेंट्स को किराये पर दिए हुए थे। इस मामले में पुलिस ने पीजी मालिक गौरव अनेजा, नितेश पोपली और पीजी संचालक नितेश बंसल पर केस दर्ज किया था, लेकिन जिसमें से पीजी मालिक गौरव अनेजा और पीजी संचालक नितेश बंसल को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।

पिछले माह पीजी मालिक गौरव ने जिला अदालत में जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से उसे खारिज कर दिया गया था। अब लगभग डेढ़ साल बाद उस केस में 2 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू होगा। इस केस में तीसरा आरोपित नितेश पोपली को फिलहाल को राहत दे दी थी। वहीं कोर्ट की ओर से चार्ज फ्रेम करने के बाद सभी आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल अभी आरोपित जेल में हैं और ट्रायल के बाद आरोपितों की सजा पर फैसला होगा।

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