इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया आग लगने पर क्लेम, स्टेट कमीशन ने लगाया 50 हजार रुपये का हर्जाना

चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने कंपनी को नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ बीमा पॉलिसी की 75 फीसद राशि वापस देने का आदेश दिया है। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सेक्टर-20 स्थित त्रिवेणी एंटरप्राइजिज ने साल 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 01:45 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 01:45 PM (IST)
इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया आग लगने पर क्लेम, स्टेट कमीशन ने लगाया 50 हजार रुपये का हर्जाना
द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सेक्टर-20 स्थित त्रिवेणी एंटरप्राइजिज ने शिकायत दर्ज करवाई थी। सांकेतिक फोटो

चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद सेक्टर-35 स्थित द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने उपभोक्ता को क्लेम देने से मना कर दिया। इस पर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन ने कंपनी को नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ बीमा पॉलिसी की 75 फीसद राशि वापस देने का आदेश दिया है। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सेक्टर-20 स्थित त्रिवेणी एंटरप्राइजिज ने साल 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्टेट कमीशन ने द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता को मानिसक परेशान करने के लिए 50 हजार रुपये हर्जाना और मुकदमा खर्च के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने साल 2012 से द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी, जिसके तहत 82 लाख रुपये की राशि स्टॉक थी। उन्होंने बताया कि वो साल 1995 से कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्किंग और कंप्यूटर हार्डवेयर सामान बेचने का काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने बीमा पॉलिसी ली हुई थी। उसके बावजूद भी कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर दिया।

साल 2018 में लगी थी दुकान में आग

अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि साल 2018 में रात करीब 9:15 बजे शाॅर्ट सर्किट होने से दुकान में आग गई थी। इस दौरान आग बुझाने के लिए तीन फायर टेंडर भी मौके पर पहुंचे थे। इस घटना की सूचना लोकल पुलिस स्टेशन में दी गई थी। आग में दुकान में रखा पूरा स्टॉक जल कर राख हो गया था। इसके बाद पांच फरवरी 2018 को त्रिवेणी एंटरप्राइजिज ने सेक्टर-35 स्थित द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में क्लेम के लिए संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आग में दुकान में जल कर जो सामन राख हुआ है, उसकी कीमत करीब 65 लाख रुपये है। क्लेम में त्रिवेणी एंटरप्राइजिज में आग जले हुए सभी सामान के दामों का पूरा रिकार्ड इंश्योरेंस कंपनी को दिया। उसके बावजूद कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्टेट कमीशन में शिकायत दर्ज कराई।

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