चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी को सुनाई 23 साल की सजा, देसी कट्टे और 280 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था मिंटू

चंडीगढ़ जिला अदालत ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मिंटू को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी को जिला अदालत में पेश किया गया जहां दोषी ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाया।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 12:14 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 12:14 PM (IST)
चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी को सुनाई 23 साल की सजा, देसी कट्टे और 280 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था मिंटू
जुर्माना न भरने पर सजा में एक साल तीन महीने बढ़ा दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला अदालत ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी मिंटू को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी को जिला अदालत में पेश किया गया जहां दोषी ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। दोषी मिंटू ने कहा कि वह किसी काम से आइटी पार्क होते हुए इंदिरा कॉलोनी जा रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ कर उस पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट का केस डाल दिया। हालांकि कोर्ट ने दोषी की दलीलों को खारिज करते हुए उसे 20 साल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर सजा में एक साल तीन महीने बढ़ा दी जाएगी।

12 मई 2019 को पुलिस की टीम लोकसभा चुनाव के चलते जगह-जगह पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि गांव किशनगढ़ के पास एक शख्स हथियार के साथ गाड़ी में घूम रहा है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए नाका लगाया और हर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस को किशनगढ़ चौक की तरफ से आ रही इनोवा को रोका। गाड़ी की तलाशी के दौरान चालक मिंटू से एक देसी पिस्टल और पांच कारतूस बरामद हुए। वहीं, गाड़ी की तलाशी में 14 बैग गांजे के भी बरामद हुए थे। पुलिस ने गांजे का वजन किया तो वह 280 किलो था। वह इसके संबंध में आरोपित कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।

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