चंडीगढ़ जिला अदालत ने पांच साल से जेल में बंद व्यक्ति को किया बरी, पुलिस पेश न कर सकी कोई पुख्ता सबूत

60 ग्राम भुक्की के साथ पकड़े गए बापूधाम कॉलोनी निवासी सुरेश धवन को जिला अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस कोर्ट में सुरेश धवन के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी जिस वजह से सुरेश को कोर्ट ने बरी कर दिया।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 03:58 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 03:58 PM (IST)
चंडीगढ़ जिला अदालत ने पांच साल से जेल में बंद व्यक्ति को किया बरी, पुलिस पेश न कर सकी कोई पुख्ता सबूत
पुलिस केस के मुताबिक सुरेश से 760 ग्राम भुक्की पकड़ी गई थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पांच साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को जिला अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक बरी हुए व्यक्ति से उन्होंने 760 ग्राम भुक्की के साथ पकड़ा था। हालांकि पुलिस मामले में सुनावई के दौरान ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे यह साबित होता हो कि बरी किए गए व्यक्ति से यह नशा बरामद हुआ था। ऐसे में कोर्ट ने बापूधाम कॉलोनी निवासी सुरेश धवन को बरी कर दिया। मंगलवार को जेएमआइसी तेज प्रताप सिंह रंधावा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई।

पुलिस के मुताबिक साल 2016 में सेक्टर-26 स्थित खालसा कॉलेज के पास पुलिस थान-26 के मुलाजिम पेट्रोलिंग कर रहे थे। पैदल गस्त करते हुए जब पुलिसकर्मी खालसा वुमेन कॉलेज की तरफ जा रहे थे तभी शाम के 4:10 बजे कॉलेज के गेट के पास पहुंचे तो सामने से आ रही पुलिस टीम काे देखकर एक शख्स रुक गया और घबराकर उसने रास्ता बदल लिया। उसके हाथ में सफेद कैरी बैग था।

उसके रास्ता बदलने से पुलिस को उस पर शक हुआ और उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सुरेश धवन बताया। पुलिस ने उससे बैग खोल चेक करवाने को कहा। जब कैरी बैग खोल कर चेक किया गया तो कैरी बैग के अंदर एक दूसरा सफेद रंग का ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन था जिसमें भुक्की नुमा पदार्थ बरामद हुआ। जब उस पदार्थ की जांच की गई तो उसमें 760 ग्राम भुक्की ही थी। लेकिन सुरेश इससे संबंधित कोई भी लाइसेंस पुलिस को नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने सुरेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो भी एफआइआर में लिखा था उसे कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। वहीं सुरेश धवन मामले में पिछले पांच साल से जेल में बंद था।

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