युवक की हत्या मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने 6 लोगों को बरी किया, शादी समारोह में हुआ था मर्डर

युवक की हत्या के मामले में जिला अदालत ने 6 आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वाले युवकों की पहचान सुमैर ज्योती प्रसाद दीपक सोनू उर्फ टोनी अनिक कुमार और चमन के तौर पर हुई है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 12:57 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 12:57 PM (IST)
युवक की हत्या मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने 6 लोगों को बरी किया, शादी समारोह में हुआ था मर्डर
हत्या के मामले में कोई सबूत न होने के चलते कोर्ट ने सभी को बरी किया है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में युवक की हत्या के मामले में जिला अदालत ने 6 आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों की पहचान सुमैर, ज्योती प्रसाद, दीपक, सोनू उर्फ टोनी, अनिक कुमार और चमन के तौर पर हुई है। वहीं, मृतक की पहचान विकास के तौर पर हुई थी। बचाव पक्ष की तरफ से वकील अमर सिंह चहल ने बताया कि कोर्ट के समक्ष पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपितों को गवाहों ने पहचानने से इन्कार कर दिया। हत्या के मामले में कोई सबूत न होने के चलते कोर्ट ने सभी को बरी किया है।

मामले के अनुसार 30 अप्रैल 2018 को मौलीजागरां के विकास नगर के एक कम्यूनिटी सेंटर में शादी समारोह चल रहा था। इस समारोह में विकास, रवि और सचिन अपने अन्य साथियों के साथ एक क्वालिस कार और मोटरसाइकिल व स्कूटर पर अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जब वह अपनी कार में बैठे हुए थे तो अचानक से हथियारों से लैस हमलावर वहां पहुंचे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में विकास, सचिन व रवि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 

हमलावरों ने विकास के सिर में गोली मारी जो उसके सिर के आरपार हो गई थी। सचिन पर चलाई गई गोली उसकी छाती के नीचले हिस्से में लगी थी और रवि पर चलाई गई गोली उसके बाएं हाथ में लगी थी। शोर-शराबा सुनकर वहां लोग इकट्ठे हो गए और हमलावर राजीव कॉलोनी से आने वाले नाले की तरफ से फरार हो गए थे। वहीं इस वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीसीआर ने तीनों घायलों को सेक्टर-32 अस्पताल में पहुंचाया था। विकास को पीजीआई रेफर कर दिया गया था। जहां विकास कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पहले मामले में मौलीजागरां थाने में आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 307 व आर्म्स एक्ट-25-54-59 के तहत केस दर्ज कर किया गया था। लेकिन बात में हत्या की धारा जोड़ दी गई थी।

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