डिस्काउंट के बावजूद 50 रुपये ज्यादा लेना बिग बाजार को पड़ा मंहगा, अब देना होगा हर्जाना

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ज्यादा वसूल किए हुए 50 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए उसे 2500 रुपये मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 10:48 AM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 10:48 AM (IST)
डिस्काउंट के बावजूद 50 रुपये ज्यादा लेना बिग बाजार को पड़ा मंहगा, अब देना होगा हर्जाना
बिग बाजार ने शिकायतकर्ता के सभी आरोपों को गलत बताया। हालांकि फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में आया। (File Photo)

चंडीगढ़, जेएनएन। अपने एक ग्राहक से खरीद गए सामान पर 196 रुपये डिस्काउंट के बावजूद 50 रुपये ज्यादा वसूल करना बिग बाजार को मंहगा पड़ गया। मामले की सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ज्यादा वसूल किए हुए 50 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए उसे 2500 रुपये मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है।

सेक्टर-30 निवासी सौमांशु शर्मा ने कमीशन में दी अपनी शिकायत में बताया कि 16 मार्च,2019 को इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बिग बाजार में परिवार सहित सामान खरीदने के लिए गए थे। वहां उन्हें एक प्रोडक्ट पसंद आया जिसका मूल्य 495 लिखा हुआ था। कर्मचारी ने बताया कि इस प्रोडक्ट पर 196 का रुपये का डिस्काउंट भी है। उन्होंने ने तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। लेकिन जब बिल देखा तो वह हैरान रह गए कि उनसे प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट के बाद 349 रुपये वसूल किए हुए हैं। जबकि 196 रुपये डिस्काउंट के बाद 299 रुपये ही बनते थे।

उन्होंने बिलिंग काउंटर पर बैठे कर्मचारी को इसके बारे में बताया भी कि उन्होंने उनसे 50 रुपये ज्यादा वसूल किए हैं और वह पैसे उन्हें वापस किए जाए। लेकिन कर्मचारी नहीं माने। इसके बाद बिग बाजार के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट पर लिखे हुए बिल के हिसाब से ही यह कंप्यूटराइज्ड बिल बना है। वहीं बिग बाजार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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