Chandigarh Kothi Case: आरोपित शेखर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, जानें मामला
Chandigarh Kothi Case चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में कोठी को हड़पने का मामला कई दिनाें से चर्चा में है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शेखर के पास आत्मसर्पण करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है।
जासं, चंडीगढ़। Chandigarh Kothi Case: सेक्टर-37 स्थित कोठी को हड़पने के आरोप में आरोपित शेखर की जमानत याचिका जिला अदालत में खारिज हो गई है। एडिशनल एंड सेशन जज जगदीप सूद की अदालत में शेखर की जमानत याचिका पर काफी समय से बहस चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज जगदीप ने आराेपित शेखर को जमानत देने से इंकार कर दिया।इस केस में शेखर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शेखर के पास आत्मसर्पण करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है।
शेखर पर पुलिस ने आइपीसी की धारा 452, 331, 344, 365, 386, 419,420, 465, 467,468,4 71, 473, 474, 477,120-बी के तहत एफआइआर दर्ज की हुई है।कोर्ट में आरोपित शेखर के वकील अरुण वोहरा की ओर से दलील गई थी कि उसे कोठी हड़पने के मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। कोठी को बेचने में जो राशि मिली है वह भी शेखर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है।दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने शेखर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं सरकारी वकील की ओर से दलील दी गई कि आरोपित शेखर को कोठी को हड़पने के बारे में हर जानकारी थी। वहीं प्रापर्टी कों खरीदने के लिए जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे उसमें भी शेखर का हाथ था।कोठी के मालिक राहुल मेहता को किडनैप करने से लेकर उसकी प्रापर्टी को हड़पने में शेखर भी दूसरे आरोपितों की तरह शुरु से इसमें शामिल था। सरकारी वकील की ओर से दलील दी गई कि अगर शेखर से इस मामले में काफी पूछताछ करनी है, ऐसे में उसे जमानत न दी जाए।दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने शेखर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
यह भी पढ़ें-Sanjay Singh Arrest warrant: आप नेता संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अदालत में पेश न होना पड़ा महंगा