विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले सुखबीर की सजा रहेगी बरकरार, जिला अदालत में याचिका खारिज Chandigarh News
अब दोषी को निचली अदालत से मिली सजा काटनी ही होगी। दोषी की पहचान डेराबस्सी निवासी सुखबीर सिंह सुखा के रूप में हुई।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर युवती से छह लाख रुपये ठगने वाले व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया है। अब दोषी को निचली अदालत से मिली सजा काटनी ही होगी। दोषी की पहचान डेराबस्सी निवासी सुखबीर सिंह सुखा के रूप में हुई। इससे पहले हरलीनपाल सिंह की कोर्ट ने सुखबीर और हनप्रीत को एक साल की सजा सुनाई थी। दोनों दोषियों ने कोर्ट के इस फैसले को एडीशन एंड सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत में चुनौती दी। वहीं शिकायतकर्ता ने भी इसी अदालत में दोनों दोषियों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। अब जज ने मामले में सुनवाई करते हुए हनप्रीत की याचिका को स्वीकार कर ली है, लेकिन सुखबीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं मामले में सुखबीर सिंह द्वारा शिकायतकर्ता को तीन लाख रुपये मुआवजा राशि भी देने के लिए कहा है।
दोस्ती की आड़ में ऐसे हुई थी लाखों की ठगी
दर्ज मामले के मुताबिक, शिकायतकर्ता दलबीर कौर वर्ष 2008 में सेक्टर-22 में एक पीजी में रह रही थी। वह विदेश जाना चाहती थी। जिस पीजी में वह रह रही थी वहां उसकी मुलाकात हनप्रीत से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। हनप्रीत ने कहा कि उसकी जानकारी में एक व्यक्ति है, जो विदेश भेजने का काम करता है। इसके बाद हनप्रीत ने दलबीर को सुखबीर से मिलवाया। दलबीर ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए दस लाख रुपये की डिमांड की और छह लाख रुपये एडवांस मांगे। दलबीर ने विश्वास करते हुए सुखबीर को छह लाख रुपये दे दिए। इसके बाद हनप्रीत धीरे-धीरे पीजी से अपना सामान निकालती रही और फिर वापस नहीं आई। दोनों ने दलबीर का फोन भी उठाना बंद कर दिया। जब महिला ने जांच की तो पता चला कि सुखबीर सिंह पहले भी कई लोगों को ऐसे धोखा दे चुका है। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सुखबीर और हनप्रीत को गिरफ्तार किया था।
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