चंडीगढ़ में अभी लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, शनिवार सुबह 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदी

Chandigarh Weekend Curfew यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लागू रखने का फैसला लिया है। यह शनिवार सुबह पांच से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकान दोपहर दो बजे तक होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 06:49 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 06:49 PM (IST)
चंडीगढ़ में अभी लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, शनिवार सुबह 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदी
चंडीगढ़ में अभी वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। सांकेतिक फोटो

चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में वीकेंड कर्फ्यू का दौर अभी खत्म नहीं होगा। कोरोना संक्रमण मामले कम नहीं होने के कारण यह वीकेंड भी पाबंदियों में गुजरेगा। हालात इतने खराब हैं कि घरों से निकलना संक्रमण की चपेट में आने से कम नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान केवल सुबह छह से नौ बजे तक सैर करने की मंजूरी रहेगी। वह भी मास्क और उचित दूरी के साथ। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक होम डिलिवरी के लिए खोली जा सकती हैं। लोगों के बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। कर्फ्यू खत्म होने के बाद सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिन में पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी और नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

लोगों को घरों में ही रहना होगा

कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। पैदल, वाहन से ट्रैवल नहीं कर सकता। रोड या पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते। 

सिर्फ इन्हें रहेगी छूट

लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी।

-हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं।

-गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।

-शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी।

आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉशरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी लेकिन ये केवल 2 बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने नहीं जा सकता।

-रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आईडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।

ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल 

-मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट को मंजूरी रहेगी। इनकी लेबर को ले जाने वाले वाहन चलेंगे। इंडस्ट्री को उन्हें आईडेंटिटी कार्ड जारी करने होंगे। इसकी जानकारी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को भी देनी होगी। 

-किसी भी तरह के जरूरी और गैर-जरूरी सामान की शहर और दूसरे राज्यों में आवाजाही की मंजूरी है। इन्हें पास की जरूरत नहीं है।

-किसी भी पैसेंजर वाहन या व्यक्ति को शहर में या शहर से बाहर जाने के लिए पास जारी कराना होगा। कहां से कहां जाना है इसकी वेरीफिकेशन के बाद ही पास जारी होगा।

-रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट जाने और आने वाले पैसेंजर को छूट रहेगी।

-वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिन्हें एग्जाम देने या एग्जाम ड्यूटी के लिए जाना है, उन्हें एडमिट और आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर जाने की मंजूरी दी जाएगी।

-सभी वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, डिस्पेंसरी, मेडिकल फेसिलिटी खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन और टेस्ट कराने के लिए जाया जा सकता है।

-पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित पास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी किए जाएंगे।

-आवश्यक सेवाओं से जुड़े गवर्नमेंट इंप्लाइज को ऑफिस से जारी आईडी कार्ड के बाद ही आने-जाने की मंजूरी रहेगी।

-वीकेंड कर्फ्यू के दौरान संपर्क सेंटर बंद रहेंगे

शादियों के लिए ये नियम

वह सभी शादियां हो सकती हैं, जिन्होंने अपने एरिया एसडीएम से पहले ही इसके लिए मंजूरी ले रखी है। शादी में गेस्ट संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती। वहीं, अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकते हैं।

मैरिज ऑर्गेनाइजर्स अन्य व्यक्ति, जिन्हें कर्फ्यू मूवमेंट पास चाहिए वह फोन नंबर- 01722700076, 01722700341 पर संपर्क कर जारी करा सकते हैं। www.admser.chd.nic.in/dpc पर विजिट कर ऑनलाइन भी पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। एचसीएस प्रद्द्युमन और आरएलओ संजीव कोहली को पास जारी करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

यह होगी कार्रवाई

वीकेंड कर्फ्यू संबंधी नियम तोड़ने पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान रहेगा।

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