प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स वापस लेने को हाई कोर्ट में चुनौती

शहर में फ्लोर वाइस अपार्टमेंट की खरीद और रजिस्ट्री किए जाने के खिलाफ पहले ही एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिग हैं उससे ठीक उलट अब शहर में फ्लोर वाइज कोठी की खरीद की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका दायर कर दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 07:00 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 07:00 PM (IST)
प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स वापस लेने को हाई कोर्ट में चुनौती
प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स वापस लेने को हाई कोर्ट में चुनौती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

शहर में फ्लोर वाइस अपार्टमेंट की खरीद और रजिस्ट्री किए जाने के खिलाफ पहले ही एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिग हैं उससे ठीक उलट अब शहर में फ्लोर वाइज कोठी की खरीद की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका दायर कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने फ्लोर वाइस खरीद पर पाबन्दी लगाते हुए चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स 2001 को वापस ले 2007 में जो नोटिफिकेशन की है उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार सहित चंडीगढ़ प्रशासन को दो नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस इस मांग को लेकर चंडीगढ़ के राकेश कुमार शर्मा और अमरजीत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि जब चंडीगढ़ शहर बसाया गया था तब शहर को पांच लाख की आबादी के अनुसार तय किया था। अब शहर की आबादी साढ़े 11 लाख से ज्यादा हो गई है। ऐसे में इस आबादी को एडजस्ट करने के लिए समय-समय कई नियम बनाए जाते रहे।

2009 और फिर 2011 में प्रशासन ने शहर में घरों को फ्लोर वाइस बिजली-पानी के मीटर, हाउस टेक्स और गारबेज सेस की इजाजत दे दी थी। तय था कि प्रशासन प्रत्येक फ्लोर और एक अलग रिहाइशी यूनिट स्वीकार करता था चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स में कुछ रियायतों के साथ सह-मालिकाना अधिकार भी दिया गया था। लेकिन प्रशासन ने 1 अक्तूबर 2007 को एक नोटिफिकेशन जारी कर चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स को वापस ले लिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह भी शहर में एक ऐसी ही प्रॉपर्टी लेने की चाह में थे जिसमे उन्हें हिस्सेदारी और सह-मालिकाना अधिकार मिल सके लेकिन उन्हें पता चला कि कि शहर में अपार्टमेंट के प्रावधान के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका लंबित है। लिहाजा अब याचिकाकर्ताओं ने उस नोटिफिकेशन को वापिस लिए जाने की मांग की है। इसके तहत चंडीगढ़ अपार्टमेंट रूल्स को खत्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सहित चंडीगढ़ परेशान को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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