इस शहर के स्कूलों को 30 दिन तक सेफ रखनी होगी सीसीटीवी फुटेज

शहर के सभी सरकारी स्कूलों के पास बीते 30 दिनों की सीसीटीवी फुटेज होना अनिवार्य है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 01:04 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 05:18 PM (IST)
इस शहर के स्कूलों को 30 दिन तक सेफ रखनी होगी सीसीटीवी फुटेज
इस शहर के स्कूलों को 30 दिन तक सेफ रखनी होगी सीसीटीवी फुटेज

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़ : शहर के सभी सरकारी स्कूलों के पास बीते 30 दिनों की सीसीटीवी फुटेज होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस फुटेज को रोजाना स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से चेक करना भी जरूरी है। इस प्रकार का सर्कुलर जिला शिक्षा अधिकारी अनुजीत कौर ने शहर के सभी स्कूलों को जारी किया है। सर्कुलर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर को शहर के एक स्कूल के शौचालय में छह साल की छात्रा के साथ सातवीं कक्षा के छात्र ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग पर स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। 6 साल की छात्रा के साथ स्कूल टाइम में वारदात हुई, लेकिन उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। 

फुटेज सुरक्षित रखने के अलावा शौचालय की अंदर जाने और बाहर जाने के रास्ते पर भी कैमरा होना अनिवार्य है। ताकि यह क्लीयर हो सके कि कौन शौचालय में जा रहा है और कौन वापस आ रहा है।

कैमरे की मेमरी कम, जिसके कारण सात दिनों की होती थी रिकॉर्डिंग

स्कूलों में पहले भी सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन इन कैमरों की मेमरी कम होने के कारण मात्र सात दिन का ही डाटा बचता था। इससे पुराना डाटा अपने-आप डिलीट हो जाता था। लेकिन विभाग के नए आदेशों के अनुसार अब सीसीटीवी की मेमरी को बढ़ाया जाएगा। यह फुटेज स्कूल को अपने स्तर पर ही सुरक्षित रखनी होगी और किसी भी आपात स्थिति में मुहैया भी करानी होगी।

महिला स्टाफ का शौचालय के बाहर होना अनिवार्य

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि गल्र्स और ब्वॉयज स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग स्थानों पर शौचालय होने चाहिए। यदि शौचालय एक ही स्थान पर बने हैं, तो प्रिंसिपल इंजीनियङ्क्षरग विंग से अलग से शौचालय बनाने की मांग रख सकते हैं। इसके साथ ही गल्र्स शौचालय के बाहर महिला स्टाफ का होना अनिवार्य है। यह पूरे दिन शौचालय पर नजर रखेंगी, इसके साथ ही गल्र्स शौचालय की सफाई भी महिला स्टाफ द्वारा ही की जाएगी।

गुड टच और बैड टच की जानकारी देना अनिवार्य

स्कूलों को अब बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देना भी अनिवार्य है। इसके लिए सभी स्कूल जीरो आवर्स लगाएंगे और उसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ-साथ गुड टच और बैड टच की जानकारी भी साझा करेंगे।

प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स तक को पोक्सो एक्ट की जानकारी होना अनिवार्य

विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में यह भी क्लीयर किया गया है कि पोक्सो एक्ट की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स तक को होना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा स्कूल टाइम पर गेट से बाहर जाना चाहता है तो उसके बाद गेट पास अनिवार्य रूप में होना चाहिए। पास गेट से निकलने और गेट दोबारा से एंट्री के दौरान साथ में होना चाहिए।

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