डीएसपी रामगोपाल को प्रमोशन दिए जाने के कैट ने दिए ओदश
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण (कैट) ने डीएसपी रामगोपाल की एसपी प्रमोशन दिए जाने की याचिका पर फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण (कैट) ने डीएसपी रामगोपाल की एसपी प्रमोशन दिए जाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ चंडीगढ़ प्रशासन को एसपी प्रमोट करने के आदेश दिए हैं। कैट ने अपने आदेश में रामगोपाल को बैक डेट से सभी बेनिफिट देने के लिए भी कहा। कैट ने यह आदेश अगले दो महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच बहस खत्म होने के बाद कैट ने मामले में अपना फैसला सुनाया। एसपी प्रमोशन नहीं मिलने से नाखुश डीएसपी रामगोपाल ने कैट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चंडीगढ़ प्रशासन, प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़ होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ केस दायर किया था। वर्ष 2017 में डीएसपी रामगोपाल ने कैट में केस दायर कर दलील दी थी कि पूरे देश में डीएसपी पद से एसपी पद पर प्रमोशन देने का प्रावधान है, चाहे कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेशों यह सभी पर लागू होता है। चंडीगढ़ में पंजाब के नियमों को फॉलो किया जाता है और पंजाब पुलिस सर्विस रूल्स 1959 के मुताबिक, किसी भी डीएसपी पद पर तैनात अधिकारी का अगर लगातार छ वर्ष कार्य का अनुभव हो तो वह एसपी रैंक पर प्रमोट किया जा सकता है। रामगोपाल डीएसपी पद पर जून, 2009 से तैनात है और सभी नियमों को पूरा करते हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्हें एसपी प्रमोशन नहीं दी गई। वहीं यूटी डीजीपी ने 16 सितंबर, 2017 को होम सेक्रेटरी को लेटर लिख यह जानकारी दी थी उनके पास डीएसपी से एसपी (नॉन आइपीस) प्रमोट करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा कैट में जवाब दायर करते हुए प्रतिवादियों ने कहा कि चंडीगढ़ में सिर्फ चार एसपी पद ही है और वह भी आइपीएस पोस्ट है। उनके पास कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें नॉन आइपीएस को एसपी पोस्ट पर प्रमोट किया जा सके।