एयर इंडिया ने पैसेंजर को नहीं दी बिजनेस क्लास सीट, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने लगाया हर्जाना, वापस करने होंगे टिकट के पैसे
पैसेंजर ने दिल्ली से कोलंबो की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवाई। अगले दिन उन्होंने 38 हजार 508 रुपये देकरटिकट को अपग्रेड कर बिजनेस क्लास कर लिया था लेकिन एयर इंडिया ने उन्हें बिजनेस क्लास की सीट नहीं दी।
जागरण संवाददाता चंडीगढ़। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी हर्जाना लगाया है। एयर इंडिया के खिलाफ पंचकूला के पंकज ने शिकायत दी थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने एयर इंडिया को 38 हजार रुपये वापस करने और उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 5000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
पंकज ने कमीशन के सामने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने 12 फरवरी 2019 को दिल्ली से कोलंबो की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवाई। अगले दिन उन्होंने 38 हजार 508 रुपये देकर इकोनॉमी क्लास की टिकट को अपग्रेड कर बिजनेस क्लास कर लिया था, लेकिन एयर इंडिया ने उन्हें बिजनेस क्लास की सीट नहीं दी।
सीट कंफर्म होने की नहीं मिली कोई मेल
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी फ्लाइट 16 फरवरी की थी, लेकिन उन्हें बिजनेस क्लास सीट कंफर्म होने की कोई ई-मेल नहीं आई। नियमों के मुताबिक फ्लाइट से 3 दिन पहले पैसेंजर को सीट के स्टेटस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन फ्लाइट रवाना होने से 4 घंटे पहले तक भी उन्हें नहीं बताया गया। कंपनी के अपग्रेड ट्रैवल ऑप्शन के नियमों के मुताबिक अगर सीट कंफर्म नहीं होती तो अपग्रेडेशन पर लगे चार्ज रिफंड किए जाते हैं।
एयर इंडिया को भेजा था लीगल नोटिस
पैसे रिफंड ना करने के बाद पंकज ने एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को 22 जुलाई 2019 को लीगल नोटिस भेजा। लेकिन जब कंपनी ने लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर एयर इंडिया को लीगल नोटिस भिजवाया लेकिन एयर इंडिया वालों ने उसे रिसीव नहीं किया जिसके बाद पंकज ने चंडीगढ़ कंज्यूमर कमिशन में एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत की सुनवाई करते कमीशन ने एयरलाइन को 38 हजार 508 रुपये रिफंड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एयरलाइन पर 5 हजार रुपये हर्जाना लगाया और 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने को कहा।