पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से कोटकपूरा गोलीकांड मामले में मिली अग्रिम जमानत

कई मामलों में घिरे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी को कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 05:09 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:43 PM (IST)
पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से कोटकपूरा गोलीकांड मामले में मिली अग्रिम जमानत
सुमेध सिंह सैनी व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए कोटकपूरा गोलीकांड मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि अगर इस मामले में सरकार सैनी से कुछ भी पूछताछ करना चाहे तो इसके लिए 7 दिन पहले सैनी को नोटिस देना होगा।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश सैनी द्वारा इस मामले में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं। बता दें कि सैनी को बहिहल कलां गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत पहले ही मिल चुकी है। अब सैनी को कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।

सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद सैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। मार्च महीने में ही हाई कोर्ट ने सैनी को अंतरिम जमानत दे दी थी मंगलवार को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सैनी को अग्रिम जमानत दे दी है।

बता दें, गत दिवस भी पंजाब विजिलेंस विभाग की एक टीम ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैणी के सेक्टर 20 स्थित आवास पर दबिश दी। हालांकि दबिश किस मामले में दी गई अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। विजिलेंस अधिकारियों ने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद सैणी के वकील रमनप्रीत सिंह भी उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन विजिलेंस ने उन्हेंं अंदर नहीं जाने दिया। जिसके बाद रमनप्रीत सिंह ने विजिलेंस से कहा कि वह उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि यह निजी संपत्ति है और विजिलेंस की कस्टडी में नहीं हैै।

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