Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 लाख और परिवार होंगे स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल

Punjab Cabinet Meeting पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 15 लाख और परिवारों को सरबत सेहत बीमा योजना में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 09:01 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 09:06 PM (IST)
Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 लाख और परिवार होंगे स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज उन 15 लाख परिवारों को भी मुफ्त सेहत बीमा की सुविधा देने का ऐलान किया है जो इससे पहले आयुष्मान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना में शामिल नहीं थे। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले से अब सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों के परिवारों को छोड़कर राज्य में बाकी सभी 55 लाख परिवार इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम और पेंशनर परिवारों सहित पहले ही पंजाब मेडिकल अटेंडेंस रूल्ज के दायरे में आते हैं। राज्य सरकार की इस योजना से 55 लाख परिवारों को सूचीबद्ध किए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए हर परिवार को पांच लाख रुपये का सेहत बीमा मुहैया होगा, जिससे राज्य सरकार अब सालाना 593 करोड़ रुपये का बोझ वहन करेगी।

आतंकवाद, दंगा पीड़ितों और कश्मीरी प्रवासियों की वित्तीय सहायता में वृद्धि

आतंकवाद, दंगा पीड़ित परिवारों और कश्मीरी प्रवासियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए मंत्रीमंडल द्वारा इनके गुजारा भत्तों में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई। आतंकवाद /दंगा पीड़ित परिवारों को दिए जाते गुजारा भत्तों में वृद्धि करते हुए 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, जबकि कश्मीरी प्रवासियों को राशन के लिए दी जाती वित्तीय सहायता 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह प्रति परिवार की गई। इस फैसले से 5100 आतंकवाद /दंगा पीड़ित परिवारों और 200 कश्मीरी प्रवासियों को सालाना 6.16 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

एमएसएमई को उत्साहित और विकसित करने के लिए नियमों को मंजूरी

पंजाब मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को अपने कामकाज के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी देने के साथ-साथ इन उद्यमियों को देरी से भुगतान की समस्या के निपटारे के लिए प्रभावशाली प्रणाली लाई गई है। एमएसएमईडी एक्ट, 2006 अधीन पंजाब माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज फैसिलीटेशन कौंसल्ज रूल्स (एमएसएमईडी) 2021 को मंजूरी दी है। राज्यभर में संबंधित डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में स्थापित सभी जिला स्तरीय माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजिज फैसिलीटेशन कौंसल्ज राज्य में एमएसएमई के विकास को यकीनी बनाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की बेहतरी के लिए देरी से भुगतान के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग के साथ हल करने के लिए उपरोक्त नियमों के सही ढंग से लागू करने को यकीनी बनाएंगी।

पर्यटन, संस्कृति और खाद्य, सिविल सप्लाई विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामलों, पुरातत्व, संग्रहालय और अभिलेखागार विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। जिससे रेगुलर स्केल पर अतिरिक्त 9 नए पद सृजन करने और भरने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर आउटसोर्सिंग के जरिये भरने के लिए 35 नए पदों का सृजन किया जा सके। खाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के अलग-अलग विंगों जैसे कि खाद्य और सप्लाई, लीगल मैटरोलॉजी विंग और उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट शाखा के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य और सप्लाई विभाग में खत्म किए गए 159 पदों की जगह 109 नए पद, लीगल मैटरोलॉजी विंग के 35 की जगह 20 पद, इसके अलावा उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में 130 नए पदों का सृजन करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस तरह विभाग खत्म किए गए पदों की जगह 259 नये पदों का सृजन किया गया है।

जल स्रोत विभाग के स्टाफ के लिए नए नियम

जल स्रोत विभाग के कामकाज में प्रशासकीय कुशलता को यकीनी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब जल स्रोत विभाग, जूनियर इंजीनियर ’ग्रुप-बी’ सेवा नियम, 2021 और पंजाब जल स्रोत विभाग, जूनियर ड्राफट्समैन और सर्वेक्षक ’ग्रुप-सी सेवा नियम, 2021’ को मंजूरी दे दी है।

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