बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को राहत

हालही में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भंग कर दिया था।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Sep 2021 11:57 PM (IST) Updated:Sat, 04 Sep 2021 11:57 PM (IST)
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को राहत
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को राहत

जासं, चंडीगढ़ : हालही में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भंग कर दिया था। इस मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली। बीसीआइ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भाग सिंह सुहाग ही चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के प्रसिडेंट रहेंगे। बीसीआइ ने ये भी कहा कि बार एसोसिएशन में कोई एडहॉक कमेटी काम नहीं करेगी, बल्कि पुरानी इलेक्टेड बॉडी बनी रहेगी। 2020 में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिसमें एडवोकेट सुहाग को सबसे ज्यादा 740 वोट मिले थे और उन्हें प्रसिडेंट पद के लिए चुना गया। बार एसोसिएशन के प्रसिडेंट भाग सिंह सुहाग ने आरोप लगाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बिना उन्हें सुने ही अपना फैसला सुना दिया। सिर्फ एक वीडियोग्राफी की सीडी को ही आधार बनाया गया, जबकि उस वीडियो के साथ टेंपरिग भी हो सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उनकी कोई सुनवाई ही नहीं की। लिहाजा, उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिवीजन पिटीशन दायर की थी।

पिछले चुनाव के प्रतिद्वंदी एडवोकेट हंस ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप

पिछले साल हुए डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल चुनाव में भाग सिंह सुहाग के सामने एडवोकेट नीरज हंस खड़े थे। एडवोकेट नीरज ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में यह आरोप लगाया था कि चुनाव में कई गड़बड़ियां हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान फर्जी वोटिग भी हुई थी। उनकी याचिका पर बार काउंसिल की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चुनाव को ही खारिज करते हुए पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही भंग कर दी थी।

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