पंजाब में पटाखों फोड़ने और बिक्री पर पाबंदी, दीवाली नहीं हो सकेेगी आतिशबाजी

पंजाब सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्‍य में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। राज्‍य में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके सााथ ही राज्‍य में पटाखे चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में दीवाली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 11:21 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:20 AM (IST)
पंजाब में पटाखों फोड़ने और  बिक्री पर पाबंदी, दीवाली नहीं हो सकेेगी आतिशबाजी
पंंजाब में पटाखे चलाने और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने दीवाली पर पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण से बचाव के लिए राज्य भर में पटाखों की बिक्री और इनकोोचलाने पर पाबंदी लगा दी है। जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ शहरों में 28-29 अक्टूबर की रात्रि से लेकर 31 दिसंबर तक किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी क्योंकि इन दोनों शहरों की हवा की गुणवत्ता बहुत घटिया है। बाकी पूरे राज्य में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी समय सुनिश्चित किया गया है।

आदेश दीवाली सहित गुरुपर्व, क्रिसमस व नववर्ष पर भी लागू होंगे

साइंस एंड टेक्नोलाजी विभाग के प्रमुख सचिव दिलीप कुमार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों को देखते हुए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे जिनसे प्रदूषण बहुत कम होता है। इनको चलाने के लिए भी केवल दो घंटे का समय सुनिश्चित किया गया है। दीवाली के अलावा यह आदेश गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी लागू होंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक विक्रेताओं के जरिये ही होगी और उन्हें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल उन्हीं पटाखों को बेचेंगे जिनकी अनुमति दी गई है ।

आनलाइन भी नहीं मंगवा सकेंगे

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ई-कामर्स कंपनियों द्वारा पंजाब में पटाखों की आनलाइन बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कहा गया है कि वह जनता को पटाखे चलाने से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए मुहिम चलाएं।

पिछले साल पाबंदी का असर नहीं दिखा

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उक्त आदेशों का स्थानीय प्रशासन कितना पालन करवा पाता क्योंकि बीते साल भी पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, जबकि लोग देर रात तक पटाखे चलाते दिखे थे। उल्लेखनीय है कि नवंबर में मंडी गोबिंदगढ़ सहित कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है जिसका लोगों पर काफी असर होता है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान यह पाबंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना से पीडि़त मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए सरकार की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।

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पटाखे चलाने का समय

- दीवाली पर चार नवंबर को रात आठ से 10 बजे तक

- गुरुपर्व पर 19 नवंबर को सुबह चार से पांच बजे और रात को नौ से 10 बजे तक

- क्रिसमस पर 25-26 दिसंबर तथा नववर्ष पर रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

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2020 में दीवाली व गुरुपर्व पर एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स)

शहर--                      14 नवंबर (दीवाली)--              15 नवंबर--30 नवंबर (गुरुपर्व)--              01 दिसंबर

अमृतसर--                      343--                                   338-- 263--                                    279

बठिंडा--                         338--                                   323-- 134--                                   144

जालंधर--                        308--                                   315-- 216--                                   209

लुधियाना--                      332--                                   318-- 233--                                    236

मंडी गोबिंदगढ़--              224--                                   269-- 269--                                    169

पटियाला--                      229--                                    228-- 162--                                    252

(200 तक एक्यूआइ का मतलब हवा की गुणवत्ता सामान्य या अच्छी है। 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब है।)

(स्त्रोत : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

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