चंडीगढ़ में Remdesivir Injection की सीधा खरीद-फरोख्त पर रोक, स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को करेगा सप्लाई
चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की सीधा फरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। शहर में कोई भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर या केमिस्ट संचालक इंजेक्शन की बिक्री या खरीदारी सीधे तौर पर नहीं कर सकेंगे।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection ) की सीधा फरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। शहर में कोई भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर या केमिस्ट संचालक इंजेक्शन की बिक्री या खरीदारी सीधे तौर पर नहीं कर सकेंगे। इस संदर्भ में स्वास्थ्य सचिव अरुण गुप्ता ने शनिवार को लिखित निर्देश जारी किए।
स्वास्थ्य विभाग ही शहर के प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करेगा। प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन की जितनी भी डोज दी जाएगी। उसको किस मरीज को दिया गया , कब दिया गया और कितनी डोज प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए इन सब का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। प्राइवेट अस्पताल संचालको को मरीज का नाम, मरीज का आधार कार्ड नंबर या कोई अन्य आईडी प्रूफ, मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए कब भर्ती किया गया और इंजेक्शन के लिए किस डॉक्टर ने प्रिसक्रिप्शन लिखा उसका नाम डिस्ट्रीब्यूटर के रिकॉर्ड में होना चाहिए।
इमरजेंसी में सिर्फ 6 इंजेक्शन रख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल
स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल रेमडेसिविर इंजेक्शन कि केवल छह डोज रख सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल अगर इन डोज का इस्तेमाल करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड और ब्योरा स्वास्थ्य विभाग को भेजना होगा।
स्वास्थ्य विभाग में नोडल ऑफिसर किया नियुक्त
विभाग की ओर से इंजेक्शन की सप्लाई से लेकर उसके इस्तेमाल तक को लेकर नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट मल्टी स्पेशएलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के चौथी मंजिल पर बने नोडल ऑफिसर रूम में बैठेंगे।