चंडीगढ़ में दो भाईयों पर चाकू व पंच से हमला करने वाले आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
जमानत याचिका दायर करने वालों की पहचान साहिल और दीपक के रूप में हुई है। वहीं मामले में कुल आठ आरोपित साहिल आकाश करण सूरज दीपक फैजल रीतिक और मानू है। पुलिस ने सभी पर आइपीसी की धारा 307 और 34 के तहत केस दर्ज किया था।
चंडीगढ़, जेएनएन। पुरानी रंजिश के चलते दो भाईयों पर चाकू और पंच से हमला करने वाले आठ आराेपितों में से दो की दायर की हुई जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका दायर करने वालों की पहचान साहिल और दीपक के रूप में हुई है। वहीं मामले में कुल आठ आरोपित साहिल, आकाश, करण, सूरज, दीपक, फैजल, रीतिक और मानू है। पुलिस ने सभी पर आइपीसी की धारा 307 और 34 के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नीरज ने बताया कि इसी वर्ष 27 फरवरी को वह अपने दोस्त के साथ हल्लोमाजरा में मोबाइल का कवर लेने के लिए गया हुआ था। वहां पर साहिल आया और बोला कि पिछली बार के साथ जो झगड़ा हुआ था उसमें तो समझौता हो गया था। लेकिन आज तुझे बताता हूं। नीरज ने उसे काफी समझाया लेकिन साहिल उसके साथ मारपीट कर वहां से यह कहते हुए निकल गया कि तूझे थोड़ी देर में बताता हूं। इतने में नीरज वहां से निकलकर सिटको की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना भाई विशाल मिल गया। नीरज ने विशाल को सारी बात बताई। वहीं इसी दौरान साहिल उक्त सभी आरोपितों के साथ पहुंच गया। सभी ने उस पर अौर उसके भाई की छाती और पीठ पर चाकू और पंच के साथ वार किए और वहां से भाग गए। दोनों को आसपास से गुजर रहे लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। जहां उनका इलाज चला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपितों को अपनी हिरासत में लिया था।
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