धोखाधड़ी के दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

ो लाख नौ हजार रुपये की ठगी के दो आरोपितों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 07:28 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 07:28 PM (IST)
धोखाधड़ी के दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
धोखाधड़ी के दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : दो लाख नौ हजार रुपये की ठगी के दो आरोपितों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपितों प्रदीप सिंह और संदीप सिंह पर पीएनबी मेटलाइफ का एजेंट बताकर सेक्टर-48बी सिल्वर टोन सोयायटी में रहने वाले अशोक कुमार यादव से ठगी का आरोप है।

इससे पहले दायर याचिका में दोनों आरोपितों ने खुद को बेकसूर बताया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि इस ठगी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें तो अर्जुन नामक शख्स ने अशोक के पास पैसे लेने के लिए भेजा था। इसके बाद जो दस्तावेज उन्हें दिए गए थे, वहीं दस्तावेज उन्होंने अशोक को दिए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह दस्तावेज फर्जी हैं।

वहीं जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की अभी जांच चल रही है। फिलहाल प्रदीप सिंह और संदीप सिंह मुख्य आरोपित हैं, क्योंकि वहीं दोनों अशोक के घर से दो लाख नौ हजार रुपये लेकर गए थे। ऐसे में दोनों आरोपितों को जमानत देना जांच में बाधा पैदा कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह है मामला

18 मार्च 2020 को सेक्टर-48बी सिल्वर टोन सोयायटी में रहने वाले अशोक कुमार यादव के साथ दो लाख नौ हजार रुपये की ठगी हुई थी। अशोक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें किसी लड़की की कॉल आई थी जिसने अर्जुन नाम के व्यक्ति से उसकी बात करवाई थी। अर्जुन ने खुद को पीएनबी मेटलाइफ का ब्रांच मैनेजर बताया और उन्हें प्लान समझाने के लिए अपने फिल्ड के दो लोगों को उनके पास भेजने की बात कही। इसके बाद उन्हें पता बताने के बाद प्रदीप रतूड़ी और संदीप सिंह नाम के दो लोग उनके घर आए। उसी दिन पॉलिसी समझाने के बाद कुछ जाली दस्तावेज देने के बाद अशोक से दो लाख नौ हजार रुपये नगद लेकर 10 लाख चार हजार 500 की दो पॉलिसी के जाली दस्तावेज उन्हें देकर चले गए।

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