करोड़ों के चेक बाउंस मामले में आरोपित विकास वालिया की हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज
विकास वालिया पर पंचकूला निवासी अशोक मित्तल से हीरों का व्यापार करने के लिए 36.56 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप था।
चंडीगढ़, जेेएनएन। करोड़ों के चेक बाउंस मामले में आरोपित ज्वेलर विकास वालिया की जमानत याचिका को जिला अदालत के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। जमानत के लिए विकास ने अपनी ज्यादा उम्र और कोरोना संक्रमण का हवाला दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने नहीं माना। जिला अदालत जज मनू मिट्टू की कोर्ट ने पेश नहीं होने पर विकास को 18 जनवरी, 2020 को भगोड़ा करार दिया था। इसके बाद विकास वालिया को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से पीओ सेल ने पकड़ा था।
नई दिल्ली और मुंबई सीबीआइ को भी थी तलाश
बता दें कि विकास वालिया पर पंचकूला निवासी अशोक मित्तल से हीरों का व्यापार करने के लिए 36.56 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप था। विकास पर जिला अदालत में चेक बाउंस का केस चला और अदालत ने उसे दो साल की सजा सुनाई। लेकिन विकास की अपील पर पंजाब एंड हरियााणा हाईकोर्ट ने चेक अमाउंट का 20 प्रतिशत दस दिन के अंदर जमा करवाने की एवज में जमानत दी। विकास ने ऐसा नहीं किया अौर दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद उसे भगोड़ा करार दिया गया।
कैनरा बैंक से 20 करोड़ की धोखाधड़ी का भी आरोप
विकास की तलाश नई दिल्ली की सीबीआइ और पीओ एंड समन सेल के साथ मुंबई की सीबीआइ यूनिट को भी थी। विकास पर चंडीगढ़ और मुंबई के कैनरा बैंक से भी 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।
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