चंडीगढ़ में सात दिन इन सेवाओं को मंजूरी, मनमर्जी से दुकान खोलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार से अगले एक सप्ताह के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में अगर आप जानकारी न होने से या मनमर्जी से कोई काम कर रहे हैं तो यह फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

By Ankesh ThakurEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 01:46 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 01:46 PM (IST)
चंडीगढ़ में सात दिन इन सेवाओं को मंजूरी, मनमर्जी से दुकान खोलने पर होगी कानूनी कार्रवाई
चंडीगढ़ प्रशासन ने एक सप्ताह के लिए सख्त पांबदियां लगा दी हैं।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार से अगले एक सप्ताह के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में अगर आप जानकारी न होने से या मनमर्जी से कोई काम कर रहे हैं तो यह फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

ऐसा करना कानूनी कार्रवाई के झंझट मेंं फंसा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मनमर्जी करने से पहले यह जान लें कि आप कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं।

इस दौरान यह रहेगा बंद

नॉन असेंशियल आइटम सेल करने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। यानी सभी छोटी-बड़ी मार्केट सात दिन बंद रहेंगी।

प्राइवेट ऑफिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्टाफ घर से काम करें। ऑफिस में स्टाफ नहीं आएगा।

सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे।

सभी स्पोट् र्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए एथलीट्स को स्पोट् र्स सेक्रेटरी विशेष मंजूरी दे सकता है।

सामाजिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक रहेगी।

रिक्रूटमेंट एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को यूटी प्रशासन विशेष मंजूरी देगा।

सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे टेस्टिंग लैबोरेटरी सामान्य दिनों की तरह काम करती रहेंगी।

सुखना लेक, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रॉक गार्डन, सेक्टर-17 प्लाजा जैसे भीड़ जुटने वाले स्थान बंद ही रहेंगे।

स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे। हालांकि टीचिंग स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की विस्तृत गाइडलाइंस के तहत जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है।

शराब के ठेके अहाते बंद रहेंगे।

यह खुला रहेगा

आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। इसमें दूध, ब्रेड, फल-सब्जी, डेरी प्रोड्क्ट्स, अंडे, मीट और मोबाइल रिपेयर शॉप शामिल है।

सभी गवर्नमेंट ऑफिस और बैंक 50 फीसद स्टाफ के साथ खुलेंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसद क्षमता के साथ जारी रहेगा। बस की आधी सीटें खाली रखनी होंगी।

होटल-रेस्टोरेंट, कैफे, कॉफी शॉप, ईटिंग प्लेस केवल टेकअवे के लिए काम कर सकते हैं। अंदर बैठकर खाने की मंजूरी नहीं रहेगी। होम डिलिवरी रात नौ बजे तक की जा सकती है।

शादियों की मंजूरी रहेगी। लेकिन गेस्ट संख्या 50 रखनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे।

मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट खुल सकती है। लेबर को इंडस्ट्री पास या आइडेंटिटी कार्ड जारी करेगी। लेबर को लाने ले जाने के लिए वाहन को मंजूरी। इसकी जानकारी डायरेक्टर इंडस्ट्री को देनी होगी।

ट्रैवल के लिए यह मंजूरी

इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं जो भी चंडीगढ़ में बिना नेगेटिव कोविड रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट के दाखिल होगा उनकी रैंडम टेस्टिंग होगी। कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। वाहनों को दिन के समय में आवाजाही की मंजूरी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से गैरजरूरी ट्रैवल से बचने घर में ही रहने का आग्रह किया है।

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