एंबुलेंस के रेट निर्धारित, इससे ज्यादा चार्ज किए तो लाइसेंस रद, 50 हजार जुर्माना

कोरोना महामारी को अवसर बनाकर फायदा उठाने वाले हर स्तर पर इसी जुगत में रहते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 06:42 AM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 06:42 AM (IST)
एंबुलेंस के रेट निर्धारित, इससे ज्यादा चार्ज किए तो लाइसेंस रद, 50 हजार जुर्माना
एंबुलेंस के रेट निर्धारित, इससे ज्यादा चार्ज किए तो लाइसेंस रद, 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कोरोना महामारी को अवसर बनाकर फायदा उठाने वाले हर स्तर पर इसी जुगत में रहते हैं। एंबुलेंस के लिए ओवरचार्ज करने की शिकायत भी लगातार मिलती रही है। इसको देखते हुए अब डीसी कम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन मनदीप सिंह बराड़ ने रेट निर्धारित कर दिए हैं। इसमें प्राइवेट एंबुलेंस, ड्राइवर, सर्विस प्रोवाइडर के शहर में और शहर से बाहर की सर्विस उपलब्ध कराने के रेट तय किए हैं। इसी के तहत शहर में या शहर से बाहर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के चार्ज लेने होंगे। तुरंत प्रभाव से यह आदेश लागू हो गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के अंडर सेक्शन-26 के तहत यह आदेश डीसी ने जारी किए हैं। तय किए गए रेट

बिना ऑक्सीजन

हेल्थ डिपार्टमेंट 24 घंटे के लिए हायर करता है तो - 2000

लोकल चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए रेट प्रति किलोमीटर - 250 प्रति ट्रिप 20 किलोमीटर तक, 20 किमी. के बाद 10 रुपये प्रति किमी.

आउटस्टेशन रेट प्रति किलोमीटर- प्लेन एरिया 10 रुपये, पहाड़ी एरिया 11 रुपये

वेटिग चार्ज- 100 रुपये प्रति घंटा ऑक्सीजन फेसिलिटी के साथ

हेल्थ डिपार्टमेंट 24 घंटे के लिए हायर करता है तो - 2500

लोकल चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए रेट प्रति किलोमीटर - 300 प्रति ट्रिप, 20 किलोमीटर तक, 20 किमी. के बाद 12 रुपये प्रति किमी.

आउटस्टेशन रेट प्रति किलोमीटर- प्लेन एरिया 12 रुपये, पहाड़ी एरिया 13 रुपये

वेटिग चार्ज- 100 रुपये प्रति घंटा वेंटिलेटर के साथ एंबुलेंस

हेल्थ डिपार्टमेंट प्रतिदिन 24 घंटे के लिए हायर करता है तो - 3000

लोकल चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए रेट प्रति किलोमीटर - 400 प्रति ट्रिप, 20 किलोमीटर तक, 20 किमी. के बाद 15 रुपये प्रति किमी.

आउटस्टेशन रेट प्रति किलोमीटर- प्लेन एरिया 15 रुपये, पहाड़ी एरिया 16 रुपये

वेटिग चार्ज- 100 रुपये प्रति घंटा इन रेट से अधिक लिए तो लाइसेंस रद

अगर कोई निर्धारित किए गए रेट से ज्यादा वसूलता है या नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। एंबुलेंस के ड्राइवर का ड्राइविग लाइसेंस रद होगा। एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद होगा। एंबुलेंस को इंपाउंड किया जाएगा। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। जिसकी शुरुआत 50 हजार रुपये से होगी।

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