50 से 90 रुपये स्क्वेयर फीट पेनल्टी के बाद एक साल की राहत

ऐसे सभी अलाटी को यह राहत निर्धारित पेनल्टी सीएचबी के पास जमा कराने के बाद मिलेगी। जो अलाटी यह पेनल्टी जमा करा देगा उसके मकान पर एक साल तक कार्रवाई नहीं होगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 12 Apr 2021 10:58 PM (IST) Updated:Mon, 12 Apr 2021 10:58 PM (IST)
50 से 90 रुपये स्क्वेयर फीट पेनल्टी के बाद एक साल की राहत
50 से 90 रुपये स्क्वेयर फीट पेनल्टी के बाद एक साल की राहत

जासं, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में जरूरत अनुसार किए गए बदलावों के लिए अलाटियों को राहत दी गई है। ऐसे सभी अलाटी को यह राहत निर्धारित पेनल्टी सीएचबी के पास जमा कराने के बाद मिलेगी। जो अलाटी यह पेनल्टी जमा करा देगा उसके मकान पर एक साल तक कार्रवाई नहीं होगी। यह राहत 31 दिसंबर 2021 तक रहेगी। 30 सितंबर 2019 तक छूट के साथ जो पेनल्टी रेट तय किए थे वही छूट अब भी अलाटियों को दी गई है। यह राहत टेंपरेरी ही रहेगी। इसे रेगुलर कराना है तो अलाटी को 31 दिसंबर तक मकान में किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाना होगा। सार्वजनिक जमीन पर अगर कोई कब्जा किया है तो उसे हटाना होगा। यह अतिरिक्त निर्माण हटाने के बाद प्रशासन के पैनल में शामिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मकान की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सीएचबी के पास जमा करानी होगी। जिसमें इंजीनियर यह बताएगा कि मकान अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन हटाने के बाद सुरक्षित है या नहीं। इसके साथ ही अलाटी को स्वयं घोषित शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें जिम्मेदारी अलाटी की ही होगी। बाद में अगर सीएचबी की टीम मकान का ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे करती है तो उसमें रिपोर्ट अनुसार ही सभी चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। 50 हजार से अधिक मकानों में अवैध निर्माण

चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के अलग-अलग केटेगरी में विभिन्न सेक्टरों के अंदर 60 हजार से अधिक मकान हैं। इक्नॉमिकल वीकर सेक्शन से हाई इनकम ग्रुप केटेगरी के यह मकान हैं। अलॉटियों ने अपनी जरूरत को देखते हुए समय समय पर मकानों में आगे पीछे अतिरिक्त निर्माण कर लिए। बैककोर्ट यार्ड में रूम और अतिरिक्त फ्लोर तक बना लिए। जिससे मकान में वेंटिलेशन और स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी की दिक्कत बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस मकानों ने साथ लगती सरकारी जमीन तक को मकान में कवर कर लिया। जिस वजह से अब सीएचबी इसे अवैध निर्माण मानकर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई से बचने के लिए ही पेनल्टी के साथ वार्षिक राहत दी जाती है। दिल्ली पैटर्न पर रेगुलर की मांग

सीएचबी फेडरेशन हर साल पेनल्टी के बदले राहत की बजाए एक बार फीस लेकर रेगुलराइजेशन चाहती है। दिल्ली की तर्ज पर यह राहत की मांग हो रही है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने दिल्ली पैटर्न को स्टडी करने के लिए सीएचबी अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं। अब मकान पर यह लगेगी पेनल्टी

केटेगरी पेनल्टी चार्ज प्रति स्क्वेयर फीट, प्रति वर्ष ईडब्ल्यूएस 50

एलआइजी 60

एमआइजी 80

एचआइजी 90

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