चंडीगढ़ में लूट के आरोपित को जिला अदालत ने सुनाई सात वर्ष की सजा, दो धाराओं में बीस हजार लगा जुर्माना

जिला अदालत ने शुक्रवार को छह वर्ष पुराने लूट के मामले में सुनवाई करते हुए सोनिपत निवासी आरोपित ऋिषी को सात साल की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By Vinay kumarEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 09:57 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 09:57 AM (IST)
चंडीगढ़ में लूट के आरोपित को जिला अदालत ने सुनाई सात वर्ष की सजा, दो धाराओं में बीस हजार लगा जुर्माना
चंडीगढ़ में लूट के आरोपित को जिला अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने शुक्रवार को छह वर्ष पुराने लूट के मामले में सुनवाई करते हुए सोनिपत निवासी आरोपित ऋिषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपित ऋिषी को आइपीसी की धारा 392 में सात वर्ष सजा और दस हजार रुपये जुर्माना और आइपीसी धारा 413 के तहत सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

जुर्माना न देने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में पुलिस को वायरलैस पर मैसेज मिला कि राम दरबार फेज 1 स्थित रेहड़ी मार्केट में संतोष शर्मा घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जीएमसीएच-32 में दाखिल करवाया। संतोष मोहाली से अपने साथी मोंटू को छोड़ने के लिए रामदरबार आया था, जहां उन्होंने शराब पी। उसके बाद दोनों बाहर घुमने के लिए निकले, जैसे ही वो घर के नजदीक पार्क के पास पहुंचे ते वहां खड़े ट्रक के पीछे से दो लड़के उनकी बाइक के आगे आ गए। जिसके बाद उन लड़कों संतोष और उसके दोस्त ने ध्यान से चलने के लिए कहा।

पहले तो लड़कों ने उनसे माफी मांगी लेेकिन बाद में दोनों लड़कों ने लूट के इरादे से धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। इस वारदात में ऋिषी ने संतोष का पर्स और दो हजार रुपये लूट लिए थे। लगभग छह वर्ष बाद इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपित ऋिषी को सात वर्ष की सजा और दो मामलों में 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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