बीडीए के मुख्य प्रशासक समेत तीन अधिकारियों को जमानती वारंट

बठिडा डेवलपमेंट अथारिटी (बीडीए) की तरफ से 36 एकड पुरानी सेंट्रल जेल साइट पर काटे गए 155 रिहायशी प्लाट्स के अलाटियो को तय समय पर पजेशन ना देकर अगली किश्तों पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर उनकी वसूली करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिडा के मुख्य प्रशासक समेत तीन अधिकारियों को बीस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Jan 2021 03:59 PM (IST) Updated:Sun, 17 Jan 2021 03:59 PM (IST)
बीडीए के मुख्य प्रशासक समेत तीन अधिकारियों को जमानती वारंट
बीडीए के मुख्य प्रशासक समेत तीन अधिकारियों को जमानती वारंट

जासं,बठिडा : बठिडा डेवलपमेंट अथारिटी (बीडीए) की तरफ से 36 एकड पुरानी सेंट्रल जेल साइट पर काटे गए 155 रिहायशी प्लाट्स के अलाटियो को तय समय पर पजेशन ना देकर अगली किश्तों पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर उनकी वसूली करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिडा के मुख्य प्रशासक समेत तीन अधिकारियों को बीस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट हाईकोर्ट के जज बीएस बालिया की अदालत की तरफ से गत आठ जनवरी 2021 को जारी किया गया है।

वीडियो कांफ्रेंस से हुई मामले की सुनवाई में अदालत ने बीडीए के मुख्य प्रशासक (सीए)परमिदर सिंह, सहायक प्रशासक (एसीए) विक्रमजीत सिंह शेरगिल व सहायक एस्टेट आफिसर (एईएफ) बलविदर कौर को 20-20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया और बठिडा चीफ ज्यूडिशियज मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत के समक्ष पेश कर होकर अपनी जमानत लेने के आदेश जारी किए है। वहीं मामले की अगली सुनवाई आठ फरवरी 2021 तय की गई है। अलाटियों का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है कि जो भी फैसला होगा, वह उनके हित में ही होगा।

यह है मामला

एडवोकेट मनीष कुमार सिगला ने बताया कि फरवरी 2016 में बीडीए ने 36 एकड़ पुरानी सेंट्रल जेल साइट पर काटे गए 155 रिहायशी प्लाट्स काटे थे, जोकि एक ड्रा के जरिए बांटे गए थे। ड्रा निकालने के 10 माह बाद यानि 31 दिसंबर 2016 तक कालोनी का पूरा काम करने के बाद सभी अलाटियों को पजेशन (कब्जा) देना था। इसके लिए बीडीए अलाटियों से 25 प्रतिशत रकम पहले ही ले चुका था, जबकि पजेशन देने की तय तारीख के बाद अलाटियों से लिए जाने वाले किश्तें लेनी थी, लेकिन बीडीए ने सवा दो साल यानि साल 2018 तक अलाटियों को पजेशन नहीं दिया। कालोनी में सीवरेज-पानी, सड़के, स्ट्रीट लाइटें जैसी सुविधा तक शुरू नहीं की गई थी, जबकि बीडीए ने बिना पजेशन दिए ही अगली किश्तों पर 12 प्रतिशत ब्याज समेत वसूलना शुरू क दिया था। बीडीए की तरफ से बिना पजेशन दिए अगली किश्तों पर ब्याज लेने के मामले में अलाटियों ने मिलकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया था।

नोटिस के बारे में जानकारी नहीं : सीए परमिंदर

उधर, बीडीए के सीए परमिदर सिंह का कहना है कि कोर्ट की तरफ से कोई जमानती वारंट जारी किया है। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सोमवार को आफिस से पता करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे।

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