जिले की किसी पंचायत ने शराब ठेके पर नहीं जताई आपत्ति

पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम जिले में लगातार चौथे साल फेल होती नजर आ रही है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 03:38 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 03:38 AM (IST)
जिले की किसी पंचायत ने शराब ठेके पर नहीं जताई आपत्ति
जिले की किसी पंचायत ने शराब ठेके पर नहीं जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, बठिडा: पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम जिले में लगातार चौथे साल फेल होती नजर आ रही है। इस बार भी जिले से किसी भी पंचायत ने गांव में शराब का ठेका न खोलने के लिए अब तक प्रस्ताव पास कर एक्साइज विभाग के पास जमा नहीं करवाया। हालांकि इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर भी निकल चुकी है, जिसके बाद अब किसी भी पंचायत के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस बार जिले से किसी भी पंचायत ने यह प्रस्ताव लिखकर नहीं दिया कि उनको अपने गांव में शराब का ठेका नहीं चाहिए, जबकि चार साल पहले जिले से दो या तीन पंचायतें जरूर प्रस्ताव करती हैं। मगर यह चौथी बार हुआ है कि किसी भी पंचायत ने ठेका न लेने का प्रस्ताव पास नहीं किया। बेशक कई गांवों में नए बने सरपंचों ने भी गांव के लोगों से वादा किया था कि वह अपने गांव में किसी भी प्रकार का नशा नहीं बिकने देंगे। जो अब नए सरपंचों के लिए चुनौती बना हुआ है। धीरे-धीरे कम हो रहा है यह सिलसिला

वर्ष 2009 में संगरूर से शराब के ठेकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने की मुहिम शुरू होने के बाद पंजाब के हर जिलों से हर साल कई पंचायतें अपने गांवों में ठेका न लेने के लिए प्रस्ताव डालती हैं। मगर यह मुहिम कुछ साल तो सही रही, लेकिन धीरे-धीरे कम हो गई। इसके चलते 2015 में पंजाब में 232 प्रस्ताव पारित किए थे, जो 2016 में 92 और 2017 में 59 रह गए। वर्ष 2018 में बठिडा से एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जबकि पंजाब के 15 जिलों ने 2018 में विभाग को 59 प्रस्ताव पारित करके गांव की सीमा के भीतर शराब के ठेके नहीं खोलने की मांग उठाई थी। इसमें बठिडा से 2, संगरूर से 16, पटियाला 10, फिरोजपुर 6, लुधियाना 4, गुरदासपुर 4, फरीदकोट 3, होशियारपुर 3, रूप नगर 3, मोगा 2, मोहाली 2, पठानकोट 1, मानसा 1, जालंधर 1 और बरनाला से 1 प्रस्ताव शामिल था। जिले के इन गांवों में नहीं है शराब का ठेका 2017 में गांव बदियाला व माहीनंगल की पंचायतों ने अपने-अपने गांवों में मीटिग कर गांव में शराब का ठेका न खोलने का प्रस्ताव पास किया, जबकि गांव बदियाला की पंचायत तीन साल से गांव में शराब का ठेका न खोलने का प्रस्ताव भेज रही थी। वहीं इससे पहले 2015 में गांव बुर्ज मानशाहिया व धिगढ़ की पंचायतों ने अपने गांवों में शराब का ठेका न खोलने का प्रस्ताव पास किया था, जबकि गांवों में शराब का ठेका न खोलने के पीछे पंचायतों का मकसद है कि गांव के युवाओं को नशे की दलदल में जाने से रोका जा सके। इसके अलावा बठिडा के गांव कोठे हिम्मतपुरा व गांव मैनूयाना में भी 2013 से शराब का ठेका नहीं है। दो तिहाई बहुमत से पंचायतें ले सकती हैं निर्णय

पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 40(1) के तहत कोई भी पंचायत अपने गांव में शराब का ठेका न खोले जाने का फैसला ले सकती है। मगर इसके लिए पंचायती प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी है। वहीं पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पारित होने के बाद उसकी जांच की जाती है, जिसमें कई शर्तें हैं। अगर पंचायतें यह शर्तें पूरी करती है तो उसके गांव में शराब का ठेका नहीं खोला जाता। वहीं इस संबंध में ईटीओ कुलविदर वर्मा का कहना है कि इस बार अभी तक उनके पास किसी भी गांव से शराब का ठेका न खोलने का प्रस्ताव नहीं आया, जो सितंबर तक देना होता है।

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