जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल कॉलेजों को लेकर जारी किए नए आदेश

जिले में अनलॉक 4.0 के तहत शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 10:29 PM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 05:03 AM (IST)
जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल कॉलेजों को लेकर जारी किए नए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल कॉलेजों को लेकर जारी किए नए आदेश

जागरण संवाददाता, बठिडा : जिला मजिस्ट्रेट बी श्रीनिवासन की ओर से जिले में अनलॉक 4.0 के तहत शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मगर इनमें ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही होती रहेगी। उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान व कोचिग सेंटर बंद रहेंगे। मगर टीचिग व नॉन टीचिग स्टाफ को स्कूल द्वारा 50 फीसद के साथ बुलाने की इजाजत होगी। वहीं ऑनलाइन टीचिग, टेली काउंसलिग पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों से कोई जानकारी लेने के लिए स्वैच्छक के आधार पर सिर्फ कंटेनमेंट जोन से ही बाहर जाने की इजाजत होगी।

इसी प्रकार सिखलाई संस्था, ओद्योगिक सिखलाई संस्थाओं, राज्य के हुनर विकास मिशन, भारतीय राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ रजिस्टर थोड़े समय के सिखलाई केंद्रों में सिखलाई की आज्ञा होगी। इसके अलावा उद्यमिता व छोटे कारोबार विकास के लिए राष्ट्रीय गतिविधियां, इंडियन इंटरशिप इंस्टिट्यूट व उनके सिखलाई प्रदाताओं को भी मंजूरी होगी। वहीं उच्च शिक्षा विभागों को सिर्फ खोज विद्वान व प्रयोगात्मक कार्यों की जरूरत वाले तकनीकी व पेशेवर प्रोग्रामों के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए सिर्फ प्रयोगशाला ही खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही ओपन थिएटर को सामाजिक दूरी बनाकर व मास्क पहन कर ही चलाने की मंजूरी दी गई है। मगर सिनेमा हॉल, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसके साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

chat bot
आपका साथी