बैंक की गलती से चेक हुए बाउंस, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना
बैंक की गलती से उपभोक्ता के दो चेक बाउंस होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब एंड सिध बैंक को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, बठिडा: बैंक की गलती से उपभोक्ता के दो चेक बाउंस होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब एंड सिध बैंक को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
दरअसल, बठिंडा निवासी बलजिदर सिंह का बैंक में अकाउंट था। वह बिजली का काम करते हैं। उन्होंने बैंक से एक चेक बुक जारी करवाई थी। बैंक अधिकारी ने बलजिदर सिंह को चेक बुक बिना कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट किए पकड़ा दी। बलजिदर सिंह ने उसमें से दो चेक अलग-अलग तारीख के प्रिस इलेक्ट्रिक को काट कर दिए, जोकि बैंक में बाउंस हो गए। कारण लिखा गया कि बैंक ब्रांच में संपर्क करें। जब बलजिदर सिंह ने बैंक में संपर्क किया तो उन्हें कहा गया कि चेक अपडेट नहीं है। इसलिए आप कैश ले सकते हो। इसके बाद बलजिदर सिंह ने आरबीआइ को शिकायत दर्ज करवाई तो बैंक ने थोड़े दिनों बाद नई चेक बुक जारी कर दी। बलजिदर ने कहा कि चेक बाउंस होने से उनका नाम खराब हुआ, जिस कारण उन्होंने उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज कर दिया। बैंक की सेवा में कमी मानते हुए कोर्ट ने बैंक को पांच हजार रुपये मुआवजा बजिदर सिंह को देने के हुक्म जारी किए। मारपीट के दो मामलों में आठ लोगों पर केस दर्ज जिला पुलिस ने मारपीट के विभिन्न दो मामलों में आठ लोगों पर मामला दर्ज किया है। संबंधित थानों की पुलिस ने पीड़ित लोगों के बयानों पर आरोपित लोगों को नामजद कर मामलों की जांच शुरू कर दी है।
थाना कैनाल कालोनी पुलिस को शिकायत देकर रजिदर कुमार निवासी रेलवे कालोनी ने बताया कि उसका रेलवे कालोनी के रहने वाले मोहित कुमार के साथ पैसे लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा है। जिसकी रंजिश में बीती 14 अक्टूबर को आरोपित मोहित कुमार ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके सरकारी क्वार्टर में दाखिल हुए और उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयानों पर आरोपित मोहित व दो अज्ञात समेत तीन पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।