उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को लगाया तीन हजार रुपये जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को निर्धारित टोल रेट से ज्यादा पैसे वसूलने पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 10:31 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 10:31 PM (IST)
उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को लगाया तीन हजार रुपये जुर्माना
उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को लगाया तीन हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, बठिडा: उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को निर्धारित टोल रेट से ज्यादा पैसे वसूलने पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

शिकायतकर्ता राम मनोहर ने बताया कि बीते साल वह अपनी कार पर बठिडा से बरनाला जा रहा था। इस दौरान लहरा बेगा के टोल प्लाजा पर सरकार की तरफ से निर्धारित रेट के अनुसार फास्टैग के माध्यम से 60 रुपये कटे, लेकिन वापसी पर टोल प्लाजा के मुलाजिमों ने कहा कि सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण फास्टैग से भुगतान नहीं होगा। नियमों के मुताबिक 24 घंटे में वापसी पर आने-जाने का कुल टैक्स 90 रुपये बनता है, जिसमें से 60 रुपये पहले ही कट चुके थे। अब टोल के मुलाजिम ने बाकी बचते 30 रुपये के बजाय उससे 60 रुपये लिए। कहने के बावजूद वह नहीं माना। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया। उनके वकील ने बताया कि नेशनल हाईवे अथार्टी आफ इंडिया (एनएचएआइ) के नियमों के तहत लहरा बेगा टोल प्लाजा के मुलाजिमों को चाहिए था कि वह कार पर लगे हुए फास्टैग के अनुसार आने जाने के कुल 90 रुपये वसूल करें। हालांकि अगर उनके सिस्टम में खराबी थी तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी पैसा वसूल नहीं करना चाहिए था। मगर टोल प्लाजा द्वारा गैर कानूनी तौर पर टोल वसूला गया। इस कारण उपभोक्ता फोरम ने लहरा बेगा टोल प्लाजा को तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला करीब एक साल पहले का है, जिसमें अब उपभोक्ता फोरम ने केस सुनाया है, जिससे उन्हें राहत मिली है।

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