कैप्टन का वादा अधूरा, बेरोजगारी भत्ता आज भी सिर्फ 150 रुपये

पंजाब सरकार की ओर से बेरोजगारों के साथ 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के किए वादे को साढ़े चार साल बाद भी पूरा नहीं किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Jul 2021 05:15 PM (IST) Updated:Thu, 22 Jul 2021 05:15 PM (IST)
कैप्टन का वादा अधूरा, बेरोजगारी भत्ता आज भी सिर्फ 150 रुपये
कैप्टन का वादा अधूरा, बेरोजगारी भत्ता आज भी सिर्फ 150 रुपये

जागरण संवाददाता, बठिडा: पंजाब सरकार की ओर से बेरोजगारों के साथ 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के किए वादे को साढ़े चार साल बाद भी पूरा नहीं किया गया। उनके लिए आज भी 150 रुपये ही भत्ता तय किया गया है। बठिडा के रोजगार दफ्तर में हजारों युवाओं के नाम नौकरियों के लिए रजिस्टर्ड हैं। कैप्टन सरकार ने विधानसभा चुनाव 2017 के समय वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपये महीना कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के सिर्फ दावे ही रह गए हैं। हालात यह हैं कि इतना कम भत्ता होने के बाद युवा भी महंगाई के दौर में अप्लाई करने से गुरेज करने लगे हैं।

दूसरी तरफ बेरोजगार भत्ता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी काफी कठिन है। इसके तहत 150 रुपये लेने के लिए भी तीन साल तक रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर यह भत्ता मिल भी जाता है तो उसको निकलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता है। ऐसे में बेरोजगारों का आने जाने में ही 150 रुपये खर्च हो जाता है। वहीं चुनावों के समय कैप्टन अमरिदर सिंह ने वादा किया था कि 12वीं पास बेरोजगार युवाओं, ग्रेजुएशन पास युवाओं व पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं को नौकरी मिलने तक 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। मगर आज तक सरकार से अपना वादा पूरा नहीं हुआ। पूरे परिवार की आय एक हजार हो तो ही मिलता है भत्ता

बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया काफी कठिन है। भत्ते के लिए वही उम्मीदवार योग्य माना जाता है, जो कोई काम न करता हो और उसके परिवार की मासिक आय एक हजार रुपये हो। इसके अलावा योग्य आवेदक को लगातार तीन साल तक रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तीन साल के बाद 10वीं और 12वीं पास को 150 रुपये के अलावा ग्रैजुएट व पोस्ट ग्रैजुएट को 200 रुपये महीना भत्ता देने का प्रावधान है। इसी प्रकार दिव्यांग युवा को 250 से 300 रुपये और स्पेशल युवा को 450 रुपये दिए जाते हैं। इस कैटेिगरी में भी एक शर्त है कि स्पेशल और दिव्यांग युवा किसी अन्य कैटेगिरी में कोई लाभ न ले रहा हो।

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