पटाखे बेचने का लाइसेंस लेने के लिए 25 तक करें आवेदन

दीवाली गुरुपर्व क्रिसमस व नए साल पर पटाखे बेचने के लिए दुकानदार 22 से 25 अक्टूबर तक सेवा केंद्रों में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 09:55 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 09:55 PM (IST)
पटाखे बेचने का लाइसेंस लेने के लिए 25 तक करें आवेदन
पटाखे बेचने का लाइसेंस लेने के लिए 25 तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, बठिडा: दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस व नए साल पर पटाखे बेचने के लिए दुकानदार 22 से 25 अक्टूबर तक सेवा केंद्रों में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को पटाखों के लाइसेंस देने के लिए ड्रा निकाले जाएंगे। फायर विभाग की ओर से एनओसी देने के बाद ही जिला प्रशासन की ओर से जारी अस्थायी लाइसेंस पर दुकानदार पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद दुकानदारों को जगह अलाट की जाएगी। डीसी अरविदपाल सिंह संधू ने बताया कि पटाखे बेचने के लिए लाइंसेंस लेने के चाहवान 25 अक्टूबर तक सेवा केंद्रों में अप्लाई कर सकते हैं।

प्रशासन ने दिवाली के मद्देनजर किसी भी तरह के हादसों को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी चाक-चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह संभावित हादसों को रोकने के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर पटाखा बेचने की हिदायत दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, जबकि लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों आवेदन के साथ तीन फोटो, शपथ पत्र, पहचान पत्र अथवा अन्य कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लगाना होगा। लाइसेंस के लिए संबंधित थाने और फायर ब्रिगेड की अनुमति जरूरी है। इसके बाद ही उनको लाइसेंस जारी कर स्टाल अलाट होगा। दो स्टाल के बीच कम से कम तीन मीटर की रहेगी दूरी

डीसी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी पटाखे इस प्रकार के स्टालों पर रखे जाएं जो ज्वलनशील पदार्थ का न बना हो इतना सख्त हो कि कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति स्टाल में न जा सके। एक स्टाल से दूसरे की दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए। किसी भी स्टाल के 50 मीटर के भीतर कोई भी पटाखा नुमाइश के लिए नहीं रखा जाएगा। इन सभी जगहों पर आग बुझाने के योग्य इंतजाम किया जाएं। पुलिस, निगम, फायर अफसर व अन्य विभागों से एनओसी जरूरी लाइसेंस देने से पहले लाइसेंस वाली जगह के बारे में आसपास के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जांच होगी और पुलिस, नगर निगम, फायर अफसर अन्य विभागों के पास नियमों के अनुसार एनओसी लेना जरूरी होगा। स्टाल में रोशनी के प्रबंध के लिए मिट्टी के तेल वाली लालटेन, गैस के साथ चलने वाला लैंप या मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है तो यह दीवार या छत के साथ पूरी तरह जुड़े होने चाहिएं।

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