अदालत ने नशा तस्करी के मामले से किया बरी

नशा तस्करी के मामले के एक आरोपित को पुख्ता सुबूतों के अभाव के चलते बरी करने का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 08 Dec 2019 04:34 PM (IST) Updated:Sun, 08 Dec 2019 04:34 PM (IST)
अदालत ने नशा तस्करी के मामले से किया बरी
अदालत ने नशा तस्करी के मामले से किया बरी

जागरण संवाददाता, बठिडा :

अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज मोहम्मद गुलजार की अदालत ने नशा तस्करी के मामले के एक आरोपित को पुख्ता सुबूतों के अभाव के चलते बरी करने का फैसला सुनाया है। 16 अप्रैल 2015 को नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज एसआइ गुरदीप सिंह की अगुआई में पुलिस पार्टी ने गांव संदोहा के नजदीक एक व्यक्ति को 25 किलो चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। उसकी पहचान बिक्कर सिंह निवासी गांव राजगढ़ कुब्बे के तौर पर हुई थी। इस पर उसके खिलाफ थाना मौड़ में एनडीपीएस एक्ट के अधीन केस दर्ज किया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान पुलिस पुख्ता सुबूत पेश नहीं कर सकी। इसके चलते एडवोकेट गुरतेज सिंह ग्रेवाल की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत के जज मोहम्मद गुलजार ने आरोपित बिक्कर सिंह को मामले से बरी करने का फैसला सुनाया।

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