मासूम के हत्यारे को उम्रकैद, 26 हजार रुपये का जुर्माना

संपत्ति विवाद में मासूम की गोली मारकर हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा और 26 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 05:56 AM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 05:56 AM (IST)
मासूम के हत्यारे को उम्रकैद, 26 हजार रुपये का जुर्माना
मासूम के हत्यारे को उम्रकैद, 26 हजार रुपये का जुर्माना

जासं, अमरोहा: संपत्ति विवाद में मासूम की गोली मारकर हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा और 26 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।

मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के चांद्रा फार्म पर 28 अक्टूबर 2017 को मासूम मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चांद्रा फार्म निवासी बलवंत सिंह का ससुराल पंजाब के बठिंडा में है। उसका इकलौता साला बिद्र सिंह मनोरोगी है। बिद्र सिंह का तीन माह का बेटा मंजीत था। बलवंत सिंह की नजर बठिंडा स्थित उसकी संपत्ति पर थी। घटना के दो दिन पहले ही बिद्र सिह, अपनी मां सुरजीत कौर व पत्नी के साथ चांद्रा फार्म आया था। यहां विवाद होने के बाद बलवंत सिंह ने मंजीत सिंह को गोली मार दी थी। बलवंत के बेटे संदीप ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने बलवंत के बेटे संदीप, पुत्रवधु हरविद्र कौर व सास सुरजीत कौर की गवाही के आधार पर सोमवार को बलवंत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक ने की फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश नई बस्ती गली नंबर चार में एक व्यक्ति ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर ही परिवार वालों ने उसे फंदे से नीचे उतार कर घटना की सूचना नौजवान वेलफेयर सोसायटी को दी। संस्था के वालंटियर कमल वर्मा, जनेश जैन एंबुलेंस सहित मौके पर पहुंचे तथा बेहोशी की हालत में पवन कुमार पुत्र नाथूराम को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने उसे अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल खुदकुशी की कोशिश करने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है।

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