हिदायतों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा : एडीसी

बरनाला जिला बरनाला में ध्वनि प्रदूषण संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 29 Feb 2020 03:25 PM (IST) Updated:Sat, 29 Feb 2020 03:25 PM (IST)
हिदायतों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा : एडीसी
हिदायतों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा : एडीसी

जागरण संवाददाता, बरनाला : जिला बरनाला में ध्वनि प्रदूषण संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। ध्वनि प्रदूषण संबंधित 144 अधीन जारी आदेशों व हाईकोर्ट की हिदायतों का उल्लंघन बर्दाशत नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में विगत दिनों भी पुलिस कार्रवाई हो चुकी है व यह मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। यह हिदायत एडीसी जरनल रूही दुग ने देते हुए कहा कि जिला बरनाला में ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रों का प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई हुई है। मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट या आम जनता द्वारा लाउड स्पीकरों-ध्वनि यंत्रों का प्रयोग पर अलग तौर पर उप मंडल मैजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी जरूरी है। यह मंजूरी लेने के लिए सेवा केन्द्रों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिवल रिट पिीशन नंबर-6213 आफ 2016, फैसला तारीख 22-07-2019 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत आरकेस्टा, डीजे सिस्टम व लाउड स्पीकरों की मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थानों पर अन्य कार्यक्रमों प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह 6बजे तक पूरी पाबंदी है। इसके बिना भी डीजे-लाउड स्पीकर निर्धारित से ऊंची आवाज में ना चलाया जाएं। ऐसा करने पर संबंधित आर्केस्टरा, डीजे व मैरिज पैलेस आदि के मालिक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके मद्देनजर आम लोग भी ध्वनि प्रदूषण संबंधित आदेशों की पालना यकीनी बनाएं व प्रशासन व पुलिस को सहयोग दे। उन्होंने कहा कि अगर देर रात कहीं डीजे या लाउड स्पीकर आदि चलने का मामला सामने आता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएं।

विगत दिनों भी हो चुकी है कानूनी कारवाई विगत दिनों जिला मैजिस्ट्रेट की हिदायतों पर शक्ति नगर में एक घर में विवाह समारोह में देर रात डीजे चलने के मामलो में डीजे मालिक खिलाफ थाना सिटी-1 में केस दर्ज कर पुलिस द्वार अगली कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा महाशिवरात्रि एडीसी रूही दुग ने सख्ती दिखाते हुए रात समय पर खुद शहर मे जांच की व धार्मिक स्थानों पर बिना मंजूरी से देर रात चलते लाउड स्पीकर बंद करवाए। इसी तरह थाना सिटी-2 में भी 22 व 23 फरवरी को देर रात डीजे चलाने के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं।

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