अब 25 एकड़ स्कीम बरनाला में बिकेंगे पटाखे

बरनाला नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन मक्खन शर्मा से पटाखा बिक्रेता पटाखा बेचने के लिए निर्धारित की।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Oct 2019 06:16 PM (IST) Updated:Tue, 22 Oct 2019 06:23 AM (IST)
अब 25 एकड़ स्कीम बरनाला में बिकेंगे पटाखे
अब 25 एकड़ स्कीम बरनाला में बिकेंगे पटाखे

राहत - बाजार में नहीं बिकने देंगे पटाखे : डीसी फूलका

- पटाखा व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी : मक्खन

फोटो-21-बीएनएल-8,8ए

जागरण संवाददाता, बरनाला : जिला प्रशासन ने अस्थाई तौर पर छोटा पटाखा बेचने वाले लाइसेंसशुदा पटाखा व्यापारियों को पटाखा बेचने के लिए काला महिर स्टेडियम को निर्धारित किया गया था, स्टेडियम शहर के बाजारों से दूर होने के कारण पटाखा व्यापारियों को पटाखा बेचने में वहां पर काफी परेशानी हो सकती थी, इस मामले में पटाखा व्यापारियों ने पटाखा बेचने के लिए नगर सुधार ट्रस्ट की 25 एकड़ स्कीम में पटाखा बेचने के लिए नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन मक्खन शर्मा को मिले थे। चेयरमैन मक्खन शर्मा ने पटाखा व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन के साथ इस संबंध में बातचीत कर निर्धारित की गई जगह काला महिर स्टेडियम को बदल कर 25 एकड़ स्कीम वाली जगह को निर्धारित कर दिया गया है। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन मक्खन शर्मा ने कहा कि किसी भी पटाखा व्यापारी जिन्हें अस्थाई तौर पर लाइसेंस जारी किए हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। डीसी बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका ने बताया कि अब बरनाला शहर में 25 एकड़ स्कीम, धनौला में पक्का बाग स्टेडियम, कस्बा हंडिआया में लुक प्लांट, महलकलां में गोल्डन सिटी कालोनी, तपा में कस्सी वाले ग्राउंड की जगह व भदौड़ में पब्लिक स्पो‌र्ट्स स्टेडियम वाली जगह पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थानों के अलावा जिला बरनाला में अन्य किसी जगह का प्रयोग आतिशबाजी की खरीद व बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान व अस्पतालों के नजदीक पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि विदेशों से आती गैर कानूनी सामग्री को बनाने, स्टोर करने, बिक्री व प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि दीवाली व अन्य त्योहारों वाले दिन रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, गुरपर्व वाले दिन एक घंटे के लिए सुबह 4 बजे से 5बजे तक व 1 घंटे के लिए रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने संबंधी आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 दिसंबर 2019 तक जिला बरनाला में लागू रहेंगे।

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