बाजारों में पटाखों की बिक्री, स्टोर करने की पूर्ण तौर पर पाबंदी : डीसी

जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने धारा 144 के तहत बाजारों में दीपावली के मद्देनजर किसी तरह के ऊंची आवाज के पटाखे आतिशबाजी आदि को बनाने स्टोर करने खरीदने व बेचने की पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:47 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:47 PM (IST)
बाजारों में पटाखों की बिक्री, स्टोर करने की पूर्ण तौर पर पाबंदी : डीसी
बाजारों में पटाखों की बिक्री, स्टोर करने की पूर्ण तौर पर पाबंदी : डीसी

संवाद सूत्र, बरनाला

जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने धारा 144 के तहत बाजारों में दीपावली के मद्देनजर किसी तरह के ऊंची आवाज के पटाखे, आतिशबाजी आदि को बनाने, स्टोर करने, खरीदने व बेचने की पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

छोटे पटाखों की खरीद-फरोख्त के लिए जगह निर्धारित की गई है। इन जगहों में बरनाला शहर में 25 एकड़ स्कीम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व बाबा काला मेहर खेल स्टेडियम बरनाला, पक्का बाग स्टेडियम धनौला, गुरु तेग बहादुर स्टेडियम हंडिआया है। महल कलां में गोल्डन सिटी कालोनी जोकि बरनाला-महल कलां रोड़ पर स्थित है, तपा में घुन्नस रोड़ पर बने स्टेडियम की जगह, भदौड़ में पब्लिक स्पोटर्स स्टेडियम वाली जगह पत्ती मेहर सिंह व शैहणा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शैहणा के खेल मैदान वाली जगह होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्धारित जगह के अलावा जिला बरनाला में अन्य किसी जगह का उपयोग पटाखे व आतिशबाजी की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। शैक्षणिक संस्थाओं व अस्पतालों के नजदीक पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। दीपावली व अन्य त्योहारों वाले दिन रात आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक, गुरुपर्व वाले दिन एक घंटे के लिए सुबह चार बजे से पांच बजे तक व एक घंटे के लिए रात नौ से 10 बजे तक व क्रिसमिस, नववर्ष के दिन रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाने संबंधी आदेश जारी किया है।

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