किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस को करें सूचित : घुमाण

थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर जगजीत सिंह घुमाण ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 13 Aug 2021 11:16 PM (IST) Updated:Fri, 13 Aug 2021 11:16 PM (IST)
किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस को करें सूचित : घुमाण
किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस को करें सूचित : घुमाण

संवाद सहयोगी, तपा (बरनाला) :

स्थानीय पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य एसएसपी संदीप गोयल के निर्देशों तहत डीएसपी बलजीत सिंह बराड़ व थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर जगजीत सिंह घुमाण ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों और रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स की तरफ से मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली गई व राष्ट्रीय मार्गों पर गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। इंस्पेक्टर जगजीत सिंह घुमाण ने बताया कि रेलवे स्टेशन के अलावा क्षेत्र की राष्ट्रीय और लिक सड़कों पर वाहनों की चैकिग की जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना घटित न हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की लावारिस व संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मौके समय लक्खा सिंह, जसवीर सिंह आदि उपस्थित थे। शराब के मामले में दो आरोपित बरी

माननीय जज वनीत कुमार नारंग पीसीएस, एसीजेएम ने एक व्यक्ति को 18 डिब्बे अवैध शराब के केस से बा-इज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है। थाना सदर की पुलिस ने जुलाई 2014 को लखवीर सिंह व रेशम सिंह निवासी लक्खा थाना हठूर जिला लुधियाना के खिलाफ 18 डिब्बे अवैध शराब बरामद कर आबकारी एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में उक्त दोनों आरोपितों के केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट जतिदर कुमार बहादरपुरिया ने अदालत को बहस दौरान मामले की कमजोरियों संबंधी बताया कि इस मामले में शराब के सैंपल सही नहीं लिए गए, लिक एवीडेंस गुम हैं व कानून अनुसार जितने समय में चालान पेश करना था वह पेश नहीं किया गया। पुलिस द्वारा उक्त मामले में रखे गए प्राइवेट गवाह इंद्रजीत सिंह वालिया के खिलाफ छह मामले दर्ज हैं। अभियोग पक्ष उक्त मामले को साबित करने में असफल रहा है। जिस पर अदालत ने एडवोकेट जतिदर कुमार बहादरपुरिया की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को बरी करने का आदेश सुनाया है।

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