गांवों में ठीकरी पहरे लगाने के आदेश जारी
डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह फूलका ने पंजाब स्माल टाउन पोर्टल एक्ट की धारा तीन व धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला बरनाला के भीतर आने वाले सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
संवाद सहयोगी, बरनाला
डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह फूलका ने पंजाब स्माल टाउन पोर्टल एक्ट की धारा तीन व धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला बरनाला के भीतर आने वाले सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर फूलका ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ रहे प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। युवाओं को गांवो की सीमाओं पर निगरानी करने की अपील की गई है ताकि कोरोना के फैलाव को बढ़ने से रोका जा सके। यह आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे।